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हिस्ट्रीशीटर समेत 21 आरोपियों के घर चस्पा होंगे कुर्की के नोटिस

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2020 12:48 AM IST
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बुलंदशहर। नगर कोतवाली क्षेत्र में गत 24 सितंबर को दो पक्षों में हुए जानलेवा हमले और फायरिंग के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। नगर कोतवाली में तैनात वरिष्ठ उपनिरीक्षक ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सख्त पैरवी करते हुए हिस्ट्रीशीटर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की के नोटिस चस्पा करने के आदेश सीजेएम न्यायालय से प्राप्त कर लिए हैं। गिरफ्तारी न होने या हाजिर न होने पर जल्द ही कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। 
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नगर कोतवाली में तैनात वरिष्ठ उप निरीक्षक शत्रुघ्न यादव ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सरायकाजी में गत २४ सितंबर को दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग आदि भी हुई थी। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जबकि, एक मामला हाजी हसमुद्दीन की तरफ से दर्ज कराया गया था। दोनों ही मामलों में कुल हिस्ट्रीशीटर मुल्ला फारूख समेत २१ आरोपियों को नामजद किया गया था। जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए गए। लेकिन, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। इन सभी आरोपियों के खिलाफ एसएसआई ने गत १४ अक्तूबर को गैर जमानती वारंट भी जारी करा लिए थे। सोमवार को सीजेएम भोलाराम के न्यायालय ने सभी २१ आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा ८२ के तहत कुर्की के नोटिस चस्पा करने के आदेश जारी किए हैं। एसएसआई ने बताया कि मुकदमा अपराध संख्या १२५६/२० के तहत आरोपी हिस्ट्रीशीटर मुल्ला फारुख, मुजाहिद, जाहिद, आरिफ, आबिद, कासिम, सुलेमान, हासिम, जुनैद, हासम, शोएब, असलम और अपराध संख्या १२५७/२० के तहत आरोपी कासिम, सुलेमान, युसूफ फैजुलहसन, हासिम, हासन, जुनैद, तुऐब ओर असलम के खिलाफ ८२ के तहत कार्रवाई की जाएगी। समय रहते आरोपियों के पेश न होने पर भविष्य में सीआरपीसी की धारा ८३ के तहत कुर्की की जाएगी। 
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