फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   गैंगस्टर के एक आरोपी को छह और दूसरे को तीन वर्ष का कारावास

गैंगस्टर के एक आरोपी को छह और दूसरे को तीन वर्ष का कारावास

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2020 10:50 PM IST
विज्ञापन
बुलंदशहर। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन प्रशांत मित्तल के न्यायालय ने अलग-अलग दो गैंगस्टर को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। एक गैंगस्टर को छह साल तो दूसरे को तीन साल की सजा हुई है। साथ ही इन आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
विज्ञापन
विशेष लोक अभियोजक एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि तत्कालीन खुर्जा नगर प्रभारी योगेंद्र पाल सिंह अहलावत ने गैंगस्टर में खुर्जा नगर निवासी सत्यवीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने एक अपराधिक गैंग बनाया हुआ है। इस गैंग में कर्मवीर, धर्मवीर, बबलू, संजय, विनोद शामिल है। कई साल पहले इस गैंग के सक्रिय शूटर विनोद ने जमीनी रंजिश के चलते खुर्जा के ही जगदीश की हत्या कर दी थी। जिसके बाद विनोद ने अदालत में भी अपना जुर्म कबूल कर लिया था। पुलिस के द्वारा गैंगस्टर लगाई गई। यह मामला विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश प्रशांत मित्तल ने गैंगस्टर विनोद कुमार को छह साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा इसी अदालत ने जनपद अलीगढ़ के गांव राजा की क्रियावली निवासी सत्यप्रकाश पुत्र चुन्नीलाल को भी गैंगस्टर एक्ट में तीन साल की सजा सुनाई है। सत्यप्रकाश के खिलाफ तत्कालीन खुर्जा नगर थाना प्रभारी भानू प्रताप सिंह ने गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed