फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   21 के बाद मिलेगी इंदिरापुरम की 65 सोसायटियों में चुनाव पर राहत

21 के बाद मिलेगी इंदिरापुरम की 65 सोसायटियों में चुनाव पर राहत

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2020 04:32 PM IST
विज्ञापन
21 के बाद मिलेगी इंदिरापुरम की 65 सोसायटियों में चुनाव पर राहत !
विज्ञापन
-पुरानी आरडब्ल्यूए का कार्यकाल खत्म होने के बावजूद नहीं हो रहे चुनाव -फेडरेशन ऑफ एओए ने शासन के आदेश स्पष्ट करने की डीएम से मांग माई सिटी रिपोर्टर  साहिबाबाद। इंदिरापुरम की 65 से अधिक सोसायटियों में एओए चुनाव कराने को लेकर विवाद का जल्द निपटारा होने वाला है। माना जा रहा है कि केंद्र की गाइडलाइंस के तहत 21 सितंबर से सौ लोगों के कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति देने के साथ चुनाव प्रक्रिया को भी शुरू किया जा सकता है। इस बात के संकेत प्रशासनिक अधिकारियों ने फेडरेशन ऑफ एओए के पदाधिकारियों को दिए हैं। फिलहाल एओए फेडरेशन ने जल्द चुनाव कराने के लिए डीएम से मुलाकात करने की बात कही है।
एओए के संरक्षक आलोक कुमार का कहना है कि इंदिरापुरम की हाईराइज सोसायटियों में एओए अथवा आरडब्ल्यूए द्वारा सुरक्षा, मेंटेनेंस , बिजली और आयोजित कार्यक्रमों का लेखा-जोखा भी आरडब्ल्यूए द्वारा निश्चित फंड से किया जाता है। लेकिन 65 के करीब सोसायटियों में चुनी हुईं आरडब्ल्यूए का कार्यकाल लगभग खत्म हो चुका है या फिर अगस्त-सितंबर माह में खत्म हो जाएगा। ऐसे में सोसायटियां गत माह में ही चुनाव कराना चाहती हैं। जिससे विवाद को बढ़ावा न मिले। मगर कोरोना संक्रमण के खतरे को फैलने की आशंका के चलते शासन स्तर से चुनाव कराने को लेकर निर्देश स्प्ष्ट नहीं थे।डिप्टी रजिस्ट्रार की तरफ से भी कुछ सोसायटियों में उत्पन्न हुए विवाद के बाद चुनाव पर रोक लगाई हुई है। ऐसे में उन सोसायटियों में भी अभी चुनाव नहीं हो पा रहे थे। इसको लेकर लोगों के बीच परेशानी बढ़ रही थी। आलोक कुमार के मुताबिक, सोसायटियों में चुनाव कराने की अनुमति के बारे में डीएम से बात हुई थी। उन्होंने जनपद में धारा 144 लागू होने का हवाला देकर अभी अनुमति न देने के बारे में कहा है। इसके बाद 21 सितंबर से सौ लोगों के कार्यक्रम की अनुमति देने वाले नियम के साथ चुनावों को भी कराने के संकेत दिए हैं। इस पर फेडरेशन का तर्क है कि धारा-144 सार्वजनिक स्थान पर भीड़ भाड़ न लगाने के लिए होती है। सोसायटी परिसर कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है, ऐसे में जल्द ही डीएम से मिलकर चुनावों को अनुमति देने की मांग की जाएगी। 
विज्ञापन
------------------------ सुमित कुमार
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed