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Dehradun : महिला ने किशोर भतीजे से किया था दुष्कर्म, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कठोर कैद
Wed, 17 Apr 2024 03:54 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, देहरादून
अमर उजाला नेटवर्क, देहरादून
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 17 Apr 2024 03:54 AM IST
सार
महिला पर आरोप था कि उसने किशोर से जबरदस्ती संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई। कोर्ट ने पॉक्सो की कई धाराओं में दोषी ठहराते हुए महिला पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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- फोटो : अमर उजाला डिजिटल
विस्तार
भतीजे से दुष्कर्म करने वाली महिला को स्पेशल पॉक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने मंगलवार को 20 साल कठोर कैद की सजा सुनाई। महिला पर आरोप था कि उसने किशोर से जबरदस्ती संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई। कोर्ट ने पॉक्सो की कई धाराओं में दोषी ठहराते हुए महिला पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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महिला को जेल भेज दिया गया है। शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया, वसंत विहार थाने में पांच जुलाई 2022 को महिला के खिलाफ पॉक्सो में मुकदमा दर्ज किया गया था। 16 वर्षीय किशोर की मां ने शिकायत की थी कि महिला ने उसके बेटे से जबरदस्ती संबंध बनाए।
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पुलिस ने मामले की जांच कर महिला के खिलाफ छह अक्तूबर 2022 को चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन की ओर से इस मामले में छह गवाह पेश किए गए। डॉक्टरों ने महिला का मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें वह गर्भवती मिली। डीएनए जांच के लिए भी सैंपलों को भेजा गया था। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने महिला को किशोर से दुष्कर्म का दोषी पाया और सजा सुनाई।
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