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वन्य जीव हमले के पीड़ितों का मुआवजा हुआ दोगुना

Tue, 08 Nov 2016 12:23 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून Updated Tue, 08 Nov 2016 12:23 PM IST
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wild animal attack compensation double
- फोटो : अमर उजाला

बाघ, गुलदार, भालू आदि वन्य जीवों के हमले के पीड़ितों को अब दोगुना मुआवजा मिलेगा।

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राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में सोमवार को इस संबंध में फैसला ले लिया गया है। इसके साथ ही सांप के काटने पर भी लोगों को मुआवजा दिए जाने के फैसले पर अंतिम मोहर लग गई है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बताया कि सांप काटने पर मुआवजा धनराशि जल्दी ही निर्धारित कर दी जाएगी।

मानव-जीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार ने मुआवजा राशि दोगुना किए जाने का निर्णय लिया है। पहले जितनी मुआवजा धनराशि निर्धारित थी, उसे दोगुना कर दिया गया है। इस संबंध में राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा गया था।
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बोर्ड के सदस्यों ने इसे पास कर दिया है। अभी तक सर्प दंश पर किसी प्रकार का मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था नहीं रही है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में घोषणा की थी जिसे बोर्ड बैठक में फाइनल कर दिया गया।

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नई मुआवजा राशि

wild animal attack compensation double
sdf

मानव क्षति
साधारण घायल-30 हजार रुपये
गंभीर घायल-एक लाख रुपये
आंशिक रूप से अपंग-दो लाख रुपये
पूर्ण रूप से अपंग-चार लाख रुपये
व्यस्क और अव्यस्क की मृत्यु पर-छह लाख रुपये

पशु क्षति
गाय-30 हजार रुपये
घोड़ा, खच्चर-80 हजार रुपये
बैल (तीन साल से अधिक आयु)-30 हजार रुपये
भैंस (तीन साल से अधिक आयु)-30 हजार रुपये

बछड़ा-पड़वा की क्षति
दो वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम-चार हजार रुपये
एक वर्ष से दो वर्ष की आयु- दो हजार रुपये
एक वर्ष से कम आयु- एक हजार रुपये
भेड़, बकरी-छह हजार रुपये

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