फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Wife killed husband with lover for extra marital affair now got lifetime imprisonment

पति ने पत्नी को गैर मर्द के साथ देखा तो दोनों के सिर पर हुआ खून सवार, ऐसे दे डाली खौफनाक मौत

Sun, 03 Mar 2019 10:08 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क/अमर उजाला, रुद्रपुर
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, रुद्रपुर Published by: अलका त्यागी Updated Sun, 03 Mar 2019 10:08 AM IST
विज्ञापन
Wife killed husband with lover for extra marital affair now got lifetime imprisonment
सांकेतिक

प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति को इतनी दर्दनाक मौत दी कि रिश्तों से भरोसा उठ जाएगा। वर्ष 2014 में काशीपुर में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में तृतीय अपर जिला जज विवेक द्विवेदी की अदालत ने अभियुक्त पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने 11 गवाह पेश किए।

विज्ञापन


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मीनारायण ने बताया कि जसपुर निवासी निर्मल सिंह पुत्र रामपाल ने 11 अगस्त 2014 को काशीपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंप कर कहा था कि उसका चचेरा भाई ग्राम रेहड़ बिजनौर निवासी पाकेश पुत्र कृपाल सिंह काशीपुर पत्नी सरोज और बच्चों के साथ रहता था।
विज्ञापन


11 अगस्त को सरोज ने उसे फोन पर पाकेश की मौत की सूचना दी थी। इसके बाद वह परिवार के साथ काशीपुर पहुंचे, जहां पाकेश का शव चारपाई पर पड़ा हुआ था और सिर और गले पर चोट के निशान थे। निर्मल ने सरोज पर ही पाकेश की हत्या करने का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर सौंपी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सरोज को गिरफ्तार कर लिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस पूछताछ में आरोपी की पत्नी ने खुलासा किया था कि पाकेश शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। इसके चलते वह बिजनौर छोड़कर काशीपुर अपनी मां के पास आ गई और जूते की एक फैक्ट्री में काम करने लगी थी। यहां पर उसकी मुलाकात ग्राम भगतपुर मुरादाबाद निवासी नेकपाल से हुई। कुछ समय बाद दोनों में प्रेम संबंध बन गए। इस बीच पाकेश भी काशीपुर आ गया और उसे दोनों के बारे में पता चल गया।

यहां आकर भी वह मारपीट करने लगा। 10 अगस्त 2014 की रात को पाकेश शराब पीकर आया था और उसके साथ मारपीट के बाद सो गया था। इस बीच उसने नेकपाल को फोन किया। नेकपाल के घर पहुंचने पर पाकेश की नींद खुल गई और उसने नेकपाल का विरोध किया।

इस दौरान आरोपी की पत्नी ने सरिया उठाकर पाकेश के सिर पर हमला कर दिया और नेकपाल ने पाकेश का गला दबा दिया। इससे उसकी मौत हो गई। 12 फरवरी 2014 को पुलिस ने नेकपाल को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। मंगलवार को तृतीय अपर जिला जज विवेक द्विवेदी ने मामले में गवाहों और बयान के आधार पर सरोज नेकपल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ ही 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed