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श्रीनगर-ऋषिकेश के बीच रात को इतने बजे से नहीं चलेंगे वाहन, आवाजाही पर प्रतिबंध 

Sat, 02 Feb 2019 09:36 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, श्रीनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, श्रीनगर Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Sat, 02 Feb 2019 09:36 PM IST
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vehicle ban on srinagar rishikesh highway for three and half month
badrinath highway - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

ऋषिकेश-बद्रीनाथ हाईवे पर चौड़ीकरण के चलते अगले साढ़े तीन माह तक रात 10 से सुबह 4 बजे तक श्रीनगर से ऋषिकेश के बीच वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई है। हालांकि चौड़ीकरण का काम कौड़ियाल-देवप्रयाग के बीच होना है, लेकिन इसका प्रभाव ऋषिकेश -श्रीनगर तक रहेगा। 28 जनवरी को टिहरी जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद लोनिवि राष्ट्रीय राजमार्ग खंड ने आदेश को लागू करवा दिया है, लेकिन दो-तीन दिन में इस पर सख्ती से काम किया जाएगी।

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बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑल वेदर रोड परियोजना का कार्य चल रहा है। सबसे अधिक संवेदनशील स्थान तोताघाटी को अभी तक छेड़ा नहीं गया है। यहां हार्ड रॉक, तीव्र ढलान व संकरा स्थान होने से काम के दौरान यातायात को चालू रखना चुनौतीपूर्ण है। शासन ने हार्ड रॉक तोड़ने के लिए दिसंबर, 2018 में कार्यदायी एजेंसी को कंट्रोल ब्लास्टिंग की अनुमति दे दी। पूर्व में यह विचार किया गया था कि तीन माह तक कौड़ियाला से देवप्रयाग के मध्य पूर्ण रूप से यातायात बंद रखा जाए, ताकि एजेंसी बिना रुकावट के काम कर सके। प्रतिबंध की अवधि में वाहनों को व्यासघाट या टिहरी के रास्ते से निकालने का विचार था, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से यह उपयुक्त नहीं पाया गया। 
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डीएम टिहरी ने एसडीएम नरेंद्रनगर और कीर्तिनगर की रिपोर्ट मिलने के बाद एजेंसी को रात 10 से सुबह 4 बजे तक कौड़ियाला से देवप्रयाग के बीच यातायात प्रतिबंधित करने की अनुमति दे दी है। लोनिवि राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के अधिशासी अभियंता मनोज बिष्ट ने बताया कि टिहरी डीएम से 28 जनवरी को अनुमति मिल गई है। दो-तीन दिन में इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। अनुमति 3 माह 15 दिन के लिए मिली है। हालांकि रात के वक्त वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध कौड़ियाला से देवप्रयाग के मध्य करीब 35 किमी पर लगाई गई है, लेकिन इस आदेश का प्रभाव श्रीनगर से ऋषिकेश के बीच पूरे हिस्से पर पड़ेगा। ईई ने बताया कि आवश्यक वाहनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। वहीं ठेकेदार को तत्काल मलबा हटाने को कहा गया है।

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