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तीन कैबिनेट मंत्रियों सहित 25 नेताओं से वापस होगा मुकदमा

Sat, 21 Jul 2018 09:34 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Updated Sat, 21 Jul 2018 09:34 PM IST
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uttarakhand three cabinet minister and 25 leader get relife from case
harak singh rawat

राज्य सरकार हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह समेत 25 नेताओं पर दर्ज मुकदमा वापस लेने जा रही है। सरकार ने शनिवार को मुकदमा वापस लेने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र भी दे दिया है। इस मामले में 26 जुलाई को फैसला हो सकता है। 

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21 दिसंबर 2009 को तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष डॉ. हरक सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ  विधानसभा कूच किया था। कूच के दौरान पुलिस के साथ धक्का-मुक्की, पथराव, मारपीट और बलवा करने के मामले में 25 नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद से मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
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गत सात अप्रैल को न्यायालय ने लगातार अनुपस्थित रहने पर हरक सिंह रावत समेत छह आरोपी नेताओं के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमएम पांडेय के सामने सरकार ने धारा-321 के तहत मामला वापस लेकर सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई समाप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है। कोर्ट ने प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।
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इन नेताओं पर दर्ज है मुकदमा 
प्रदीप टम्टा, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, किशोर उपाध्याय, दिनेश अग्रवाल, हीरा सिंह बिष्ट, मनीष नागपाल, महेशनंद शर्मा, लालचंद शर्मा, उपेंद्र सिंह, कुंवर प्रताप सिंह, विजय सिंह चौहान, विकास चौधरी, सतपाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी, अशफाक राव, टिंकल अरोड़ा, संग्राम सिंह पुंडीर, विनोद रावत, शंकर चंद रमोला और शिवेश बहुगुणा।   

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