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उत्तराखंड: महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करेगी रुलक संस्था
Fri, 07 Aug 2020 10:12 PM IST
अलका त्यागी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Fri, 07 Aug 2020 10:12 PM IST
सार
- संस्था ने भगत सिंह कोश्यारी को नोटिस जारी कर दी सूचना
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- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
देहरादून की रुलक संस्था ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत नोटिस जारी किया है। इसमें उन्हें उत्तराखंड हाईकोर्ट के 3 मई 2019 के आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने संबंधी सूचना दी गई है।
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रुलक संस्था के अधिवक्ता कार्तिकेय गुप्ता ने बताया कि किसी राज्यपाल के खिलाफ अदालत में याचिका दायर करने से पहले संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार उन्हें दो माह पहले सूचना देनी होती है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल को यह सूचना दी गई है।
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उन्होंने बताया कि मई 2019 में हाईकोर्ट ने राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवासों का किराया और अन्य सुविधाओं का भुगतान बाजार दर पर 6 माह के भीतर करने को कहा था लेकिन अब तक यह भुगतान नहीं हुआ है। लिहाजा रुलक संस्था कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने जा रही है।
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