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अमर उजाला खास: उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती के बाद विभाग पूछ रहा प्रमाण पत्र मान्य हैं या नहीं 

Mon, 29 Nov 2021 11:26 AM IST
अलका त्यागी बिशन सिंह बोरा, अमर उजाला, देहरादून
बिशन सिंह बोरा, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Mon, 29 Nov 2021 11:26 AM IST
सार

प्रदेश में बेसिक शिक्षकों की भर्ती में 50 फीसदी से अधिक पदों पर उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं।

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Uttarakhand News: Education department ask whether certificate is valid or Not after Recruitment
शिक्षिका - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

उत्तराखंड में 2287 पदों पर बेसिक के शिक्षकों की भर्ती चल रही है। अधिकतर जिले चयनित उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर नियुक्ति पत्र जारी कर चुके हैं। विभाग अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद से पूछ रहा है कि फरवरी 2012 से जून 2018 के बीच केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र, नियुक्ति के लिए मान्य हैं या नहीं। शिक्षा निदेशक आरके उनियाल ने कहा कि मेरिट में आने वाले ऐसे उम्मीदवारों को स्थिति स्पष्ट न होने तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाएंगे।

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प्रदेश में बेसिक शिक्षकों की भर्ती में 50 फीसदी से अधिक पदों पर उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। पहले चरण में नियुक्ति पत्र जारी किए जाने के बाद दूसरे चरण के लिए वेटिंग लिस्ट जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई) के क्षेत्रीय निदेशक को पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी गई है कि शिक्षक भर्ती में शामिल उम्मीदवारों के अध्यापक पात्रता प्रमाण पत्र मान्य हैं या नहीं।
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शिक्षा निदेशक की ओर से सीबीएसई के क्षेत्रीय निदेशक को लिखे पत्र में कहा गया है कि उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) में सीधी भर्ती के पद सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद पर उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हताओं में द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण, बीएड प्रशिक्षण, डीएड प्रशिक्षण आदि के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम तय किया गया है। 

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इस अवधि में बीएड प्रशिक्षण मान्य नहीं था

भर्ती के लिए जिलों में बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों ने वर्ष फरवरी 2012 से वर्ष जून, 2018 के बीच केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम (सीटीईटी-1) प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किया है, जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए तय व्यवस्था के अनुसार इस अवधि में बीएड प्रशिक्षण मान्य नहीं था।

शिक्षा निदेशक ने कहा कि स्पष्ट करें कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा तय व्यवस्था के विपरित वर्ष फरवरी 2012 से जून 2018 के बीच केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम प्रमाण पत्र प्राप्त उम्मीदवारों के अध्यापक पात्रता प्रमाण पत्र, नियुक्ति के लिए मान्य हैं या नहीं। इस संबंध में जल्द जानकारी दें ताकि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जा सके। 

शिक्षक भर्ती में उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र के संबंध में सीबीएसई निदेशक को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। फरवरी 2012 से जून 2018 की अवधि के बीएड के आधार पर टीईटी करने वाले उम्मीदवारों को स्थिति स्पष्ट न होने तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे।
- आरके उनियाल, शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा

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