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उत्तराखंड: सचिवालय में बगैर अनुमति समारोह करने पर पाबंदी, लाउडस्पीकर, पोस्टर बैनर के इस्तेमाल पर भी रोक

Sat, 06 Mar 2021 12:06 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Sat, 06 Mar 2021 12:06 AM IST
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Uttarakhand News: Ban on doing Events in secretariat without permission
उत्तराखंड सचिवालय - फोटो : अमर उजाला

उत्तराखंड सचिवालय में अब बिना अनुमति समारोह करने पर रोक लगा दी गई है। सचिवालय में लाउडस्पीकर व पोस्टर बैनर पर भी पाबंदी होगी। सचिवालय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

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अपर सचिव सचिवालय प्रशासन झरना कमठान की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सचिवालय में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर का प्रयोग हो रहा है। इससे राजकीय कार्य में व्यवधान पैदा हो रहा है।
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आदेश में कहा गया है कि भविष्य में परिसर में सचिवालय प्रशासन के सक्षम अधिकारी की अनुमति बगैर अब किसी भी प्रकार का कार्यक्रम या समारोह आयोजित नहीं होगा। न ही लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाएगा। कोई भी संगठन सचिवालय प्रशासन की अनुमति के बगैर सचिवालय परिसर में बैनर चस्पा नहीं करेगा।
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उत्तराखंड के सरकारी दफ्तरों में प्लास्टिक और सीमेंट के गमलों पर रोक
हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने लोकल फॉर हैंडमेड कैंपेन के तहत सभी सरकारी दफ्तरों में प्लास्टिक व सीमेंट के गमलों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। इनके स्थान पर मिट्टी के गमले प्रयोग में लाने के लिए कहा गया। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।

प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर लोकल फॉर हैंडमेड कैंपेन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया गया है। अभियान के तहत सरकार की मंशा स्थानीय उत्पादों का उपयोग कर शिल्पियों और कुम्हारों को रोजगार उपलब्ध कराने की है। साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी यह पहल समय की जरूरत मानी जा रही है।


सचिव प्रभारी (सामान्य प्रशासन) डॉ.पंकज कुमार पांडेय ने सभी शासकीय विभागों, निगमों, प्रतिष्ठानों के लिए इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों व विभागाध्यक्षों को पत्र जारी किया था।

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