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Uttarakhand Lockdown: आज से खुली शराब की दुकानें, पाबंद क्षेत्रों में कोई छूट नहीं, चुनिंदा ब्रांड ही होंगे उपलब्ध

Mon, 04 May 2020 08:21 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Mon, 04 May 2020 08:21 AM IST
सार

  • सेल्समैन के लिए ग्लव्स व मास्क जरूरी,  खरीदारों के बीच रहेगी छह से 10 फीट की दूरी

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Uttarakhand lockdown: Alcohol Shops will be open from Today Except sealed area
- फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

उत्तराखंड में शराब की दुकानें खोलने के लिए आबकारी विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सोमवार से पाबंद क्षेत्रों को छोड़कर शराब और बीयर की दुकानें खोली गई। इस दौरान सेल्समैन ग्लव्स पहनेंगे। दुकानों के बाहर खरीदारों के बीच छह फीट की दूरी रखनी अनिवार्य होगी।

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जिला आबकारी अधिकारी रमेश गैब्रियल ने बताया कि एक दुकान पर पांच से ज्यादा लोगों के खड़े रहने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा यदि पांच से अधिक लोग रहते हैं तो पांचवें से छठे व्यक्ति के बीच 10 फीट का अंतर रखना होगा। दुकानों पर पर्याप्त सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी आवश्यक है।
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दुकान के अंदर और बाहर सैनिटाइजर भी रखना होगा ताकि सफाई का ध्यान रखा जा सके और संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसी तरह की व्यवस्था शराब के गोदामों पर भी की जानी है। वहां भी मजदूरों और वाहन चालकों के लिए सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी। मजदूरों के बीच दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

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ये हैं निर्देश

- दुकानों के अंदर विक्रेताओं के लिए और बाहर खरीददार के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए।
- दुकान परिसर के अंदर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी।
- सभी सेल्समैन ग्लव्स और मास्क आवश्यक रूप से पहनेंगे।
 - सिर्फ अधिकृत विक्रेता ही दुकान के अंदर कार्य करेंगे इसका अनुमोदन अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- पांच लोगों में प्रत्येक के बीच छह फीट की दूरी और छठवां व्यक्ति 10 फीट की दूरी पर होगा।
- प्रत्येक दुकान के बाहर रेट लिस्ट व केंद्र सरकार की गाइड लाइन अवश्य लिखी जाएंगी।

नियम पालन न होने पर ठेका संचालक पर होगा मुकदमा

एसपी सिटी श्वेता चौबे ने चेतावनी दी है कि यदि शराब ठेकों पर सोशल डिस्टेंस की अनदेखी हुई तो ठेका संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कानून व्यवस्था भंग होने का खतरा हुआ तो ठेके को बंद कराया जाएगा। 40 दिन बाद सोमवार से शराब के ठेके खुलने हैं। ऐसे में दुकानों पर भीड़ लग सकती है। पुलिस ठेकों पर नजर रखेगी। यदि नियमों की अनदेखी होगी तो ठेका संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। यदि कोई नियमों तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी।

अभी शराब के चुनिंदा ब्रांड ही होंगे उपलब्ध

शराब की दुकानों पर फिलहाल चुनिंदा ब्रांड ही उपलब्ध रहेंगे। हालांकि, जिनके पास पुराना स्टॉक होगा वो उसे नई दरों से बेच सकेंगे, लेकिन बताया जा रहा है पुराने स्टॉक में भी कम ब्रांड ही बचे हैं।
 
नए सत्र में ठेके खुलने पर ब्रांड की कमी देखने को मिलती है लेकिन इस बार यह लॉकडाउन की वजह से और भी ज्यादा हो सकती हैं। देशभर की डिस्टलरी पिछले 40 दिन से बंद हैं। दून में भी पंजाब, हरियाणा आदि की डिस्टलरियों से शराब की सप्लाई होती है। जो अब बंद हैं।

आबकारी अधिकारी रमेश ग्रब्याल ने बताया कि अभी कुछ ब्रांड ही नए सत्र के लिए पहुंच पाए हैं। डिस्टलरियों से शराब की सप्लाई होने पर पर एफएल-2 गोदामों से निकासी शुरू जल्द ही हो जाएगी। इसके बाद ब्रांड की किल्लत भी खत्म हो जाएगी। अभी तक कि जांच पड़ताल में ठेकों पर पुराना स्टॉक है, लिहाजा वे इसे नए रेटों से बेच सकते हैं।

हो रहा स्टॉक का मिलान

ठेका खोलने से पहले उनका पुराने स्टॉक का मिलान किया जा रहा है। शनिवार शाम से जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में टीमें ठेकों पर जांच पड़ताल में जुटी हैं। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि स्टॉक का मिलान रविवार रात 11 बजे तक होने की संभावना है। उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि किसके पास कितना स्टॉप बचा है।

लॉकडाउन में शराब बेचे जाने के मामले को दबाने की तैयारी

लॉकडाउन के बीच ठेको से चोरी चोरी छिपे दो-तीन गुने दामों पर शराब बेची जा रही थी। मामला जब मीडिया में आया तो आबकारी विभाग ने सभी दुकानों पर और गोदामों पर सील लगा दी थी। आबकारी सूत्रों के अनुसार ठेकों से शराब बेचे जाने के मामले को दबाने की तैयारी हो रही है, ताकि इसमें विभाग के अधिकारियों की लापरवाही उजागर न हो। एक जिले में ठेकेदारों ने आबकारी नीति के खिलाफ जिलाधिकारी को लिखित शिकायत की है। उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत कर कई आरोप लगाते हुए ठेका खोलने से इंकार कर दिया है।

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