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Uttarakhand Lockdown 3.0 : देहरादून का लक्खीबाग और डोईवाला का झबरावाला क्षेत्र कंटेनमेंट जोन से हुआ बाहर
Tue, 05 May 2020 11:14 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Tue, 05 May 2020 11:14 PM IST
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उत्तराखंड में लॉकडाउन
- फोटो : amar ujala
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उत्तराखंड में मंगलवार को कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 61 पहुंच गई है। वहीं, राजधानी देहरादून के लक्खीबाग और डोईवाला के झबरावाला क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। जिलाधिकार डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किए। बता दें कि क्षेत्र के अंतर्गत मुस्लिम कॉलोनी में एक कोरोना संक्रमित के मिलने के बाद उक्त क्षेत्र को हॉट स्पॉट घोषित किया था।
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छह अप्रैल से यहां आवाजाही पूरी तरह से बंद थी। 28 दिन की अवधि पूरी होने पर आज इस क्षेत्र को मुक्त कर दिया गया है। लेकिन यहां आगामी 17 मई तक देहरादून में लागू लॉकडाउन के नियम प्रभावी रहेंगे।
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चंडीगढ़ से करीब 11 सौ से अधिक लोग ऋषिकेश पहुंचे
सोमवार देर रात 2:00 बजे के आसपास चंडीगढ़ से करीब 11 सौ से अधिक लोग ऋषिकेश पहुंचे। यहां से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। सभी लोग टिहरी के रहने वाले थे, जो लोग यहां पहुंचे उनमें बुजुर्ग, महिलाएं, युवा और दूधमुहे बच्चे तक शामिल थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्क्रीनिंग करने के बाद ही इन्हें भेजा। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।
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हरिद्वार में भी आज से देहात में शाम चार बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें
हरिद्वार जिले के लोगों को भी मंगलवार से बड़ी राहत मिली है। जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल, कांप्लेक्स नाई की दुकान, सिनेमा घरों को छोड़कर सभी दुकानें खोलने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
शहरी क्षेत्र में भी गली मोहल्लों में दूरी पर स्थित एकल दुकानें खुली हैं। मुख्य बाजार और जहां एक साथ कई दुकानें होंगी, वे नहीं खुलेंगी। शहर के मुख्य बाजारों में केवल जरूरी सामान की दुकानें ही सुबह सात से शाम चार बजे तक खुलेंगी। पाबंद इलाकों में कोई ढील नहीं है।
डीएम सी रविशंकर ने बताया कि लॉकडाउन की पाबंदियों में मंगलवार से छूट दी जा रही है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत की सीमा से बाहर (देहात क्षेत्र में) सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक सभी दुकानें खोली जा सकेंगी। अगर कहीं पर शॉपिग मॉल, मार्ट और सिनेमाघर हैं तो उन्हें बंद रखा जाएगा।