हाईकोर्ट: हरिद्वार की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी की स्पेशल अपील खारिज
नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी की स्पेशल अपील को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार हरिद्वार की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर कहा था कि उन्हें शासन ने बिना सुनवाई का मौका दिए बर्खास्त किया गया है, जो गलत है।
याचिकाकर्ता को शासन ने अनियमितता के आरोप में पिछले वर्ष अक्तूबर में बर्खास्त कर दिया था, जिसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं देते हुए स्पेशल अपील को खारिज कर दिया।
हरिद्वार जिपं अध्यक्ष और सरकार को नोटिस जारी
हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष को अयोग्य घोषित करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को जवाब दाखिल करने के साथ ही हरिद्वार जिपं अध्यक्ष सुभाष वर्मा को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तारीख नियत की।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी अरविंद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा का नाम आसफनगर की मतदाता सूची में दर्ज है। कहा कि यह गांव नगर निगम हरिद्वार में शामिल हो चुका है। नियमानुसार नगर निगम का वोटर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अर्ह नहीं है।
इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार के साथ ही हरिद्वार जिपं अध्यक्ष सुभाष वर्मा को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तिथि नियत की।