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उत्तराखंड हाईकोर्ट: भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा की ओर से किए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के निर्देश
Thu, 24 Dec 2020 11:06 PM IST
अलका त्यागी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
Published by: अलका त्यागी
Updated Thu, 24 Dec 2020 11:06 PM IST
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- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
नैनीताल हाईकोर्ट ने रुड़की के भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा की ओर से किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण के खिलाफ दो सप्ताह में कार्रवाई कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार रुड़की निवासी गौरव कुमार पुंडीर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा और उनके परिवार के सदस्यों की ओर से रुड़की सिविल लाइंस में नजूल भूमि पर भवन का अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है।
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याचिका में कहा कि इसकी पुष्टि नगर निगम की ओर से की गई है। प्राधिकरण की ओर से वर्ष 2015 को सीलिंग के आदेश भी जारी किए गए थे लेकिन उसके बावजूद अवैध निर्माण धड़ल्ले से चलता रहा।
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दूसरे पक्ष की ओर से कहा गया कि उन्होंने इसके लिए स्वीकृति ली है। प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि कंपाउंडिंग आवेदन खारिज हो चुका है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्राधिकरण को निर्देश दिए कि अवैध निर्माण के खिलाफ दो सप्ताह में कार्रवाई कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।