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हाईकोर्ट का सख्त आदेश, कहा नदी, गधेरों और झीलों के किनारे से तीन महीने में हटाएं अतिक्रमण
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Sat, 03 Nov 2018 08:44 AM IST
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हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को नदी, गधेरों और झीलों के किनारे के अतिक्रमण को तीन माह में हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों से भी कहा है कि वे इस आदेश का पालन कराएं और नदी के किनारे किसी भी प्रकार के वाहनों की पार्किंग पर रोक लगाएं, ताकि नदी प्रदूषित न हो।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने लक्सर हरिद्वार निवासी राजपाल सिंह की याचिका पर यह आदेश जारी किया। याची ने ग्राम सभा अब्दीपुर सिकंदर तहसील लक्सर से होकर बहने वाली सोलानी नदी के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग की थी।
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खंडपीठ ने जिलाधिकारी हरिद्वार को निर्देश दिए हैं कि वे सोलानी नदी में हुए अतिक्रमण को नियमानुसार तीन माह में हटाएं और नदी के किनारे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न होने दें। खंडपीठ ने जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है।
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