हाईकोर्ट ने डेक्कन एविएशन पर बरती रख्ती, दिल्ली-पंतनगर-देहरादून हवाई सेवा शुरू करने के निर्देश
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हाईकोर्ट ने डेक्कन एविएशन को 15 दिन के अंदर दिल्ली-पंतनगर-देहरादून हेली सेवा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट इस बात पर भी नाराज हुआ कि अधिकार पत्र दिए जाने के डेढ़ साल बाद भी कंपनी ने हेली सेवा शुरू नहीं की।
सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ ने अधिवक्ता पंकज मिगलानी की याचिका पर प्रदेश सरकार से कहा कि 15 दिन में हेली सेवा शुरू न होने पर डेक्कन एविएशन की निविदा निरस्त किया जाए।
कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में दूसरे नंबर की उच्च बोली दाता कंपनी को हेली सेवा शुरू करने का ठेका दिया जाए। यह कंपनी भी हेली सेवा शुरू करने में असमर्थ हो तो प्रदेश सरकार निविदा डालने वाली अन्य कंपनियों से बात करे।
पंतनगर हवाई अड्डे को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना से बाहर कर दिया
इस पर भी बात न बने तो सरकार हैरिटेज एविएशन से बात करे। यह कंपनी आठ अक्टूबर से पिथौरागढ़ से पंतनगर और पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए हेली सेवा शुरू कर रही है। कोर्ट ने एअर पोर्ट अथारिटी आफ इंडिया से भी कहा है कि वह सेवा प्रदाता कंपनी को तुरंत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करे। कोर्ट ने सरकार से गौचर और चिन्यालीसौड़ के हेलीपेड निर्माण की प्रगति से भी अवगत कराने को कहा है।
याची का कहना था कि पंतनगर हवाई अड्डे को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना से बाहर कर दिया है। इस समय पंतनगर से देहरादून के लिए सीधी कोई हवाई सेवा नहीं है। यहां के यात्रियों को देहरादून जाने के लिए पहले दिल्ली जाना पड़ता है।
कोर्ट ने पूर्व में इस बात पर भी नाराजगी जताई थी कि राज्य गठन के बाद से अभी तक देहरादून को प्रदेश के अन्य हिस्सों से एअर कनेक्टिविटी नहीं दी जा सकी है। कोर्ट ने कहा था कि देहरादून प्रदेश का राजनीतिक हब है।