फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand High Court Notice to up Housing Development Council 

यूपी आवास विकास परिषद् को उत्तराखंड हाईकोर्ट का नोटिस, 22 करोड़ रुपये मुआवजा देने के निर्देश

Wed, 28 Nov 2018 08:31 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Updated Wed, 28 Nov 2018 08:31 AM IST
विज्ञापन
Uttarakhand High Court Notice to up Housing Development Council 
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : PTI

उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को तीन माह के अंदर दून निवासी हरिहर लाल को 22 करोड़ रुपये का मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन


परिषद ने 1980 में हरिहर की जमीन का अधिग्रहण किया लेकिन मुआवजा अदा नहीं किया था। पूर्व में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भी हरिहर को संपूर्ण मुआवजा अदा किए जाने का आदेश दिया था और इसी आदेश के खिलाफ परिषद ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील याचिका दाखिल की थी। 
विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मंगलवार को हुई सुनवाई में परिषद की विशेष याचिका को खारिज करते हुए कहा कि नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम में यह प्रावधान है कि भूमि का पूरा मुआवजा अदा करने के बाद ही कास्तकार की भूमि पर कब्जा लिया जा सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

नए भूमि आध्याप्ति  अधिनियम की धारा 38(2)  के तहत तीन माह के भीतर मुआवजा देने का प्रावधान है। खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा और तीन माह के भीतर संपूर्ण प्रतिकर सहित याची को भुगतान करने का आदेश दिया। 

पूर्व में हरिहर लाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसकी भूमि का वर्ष 1980 में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने  अधिग्रहण किया था। 38 वर्ष बीत जाने के बाद भी मुआवजा नहीं दिया गया।

मुआवजे की धनराशि में से आवास विकास परिषद ने मात्र छह करोड़ रुपये ही जमा कराये थे। एकलपीठ ने एसएलओ देहरादून को निर्देश दिए थे कि वे उसकी भूमि का मुआवजा निर्धारित कर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद से मुआवजा जमा कराएं और आवास विकास परिषद  संपूर्ण धनराशि का भुगतान हरिहर को करे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed