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हाईकोर्ट ने कैलिफोर्निया की युवती की जमानत अर्जी की मंजूर, बिना वीजा भारतीय सीमा में किया था प्रवेश

Thu, 21 Nov 2019 08:20 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 21 Nov 2019 08:20 AM IST
सार

  • कोर्ट की इजाजत के बगैर नहीं जा सकेंगी देश से बाहर
     

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Uttarakhand High court Approved California girl Bail application
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कैलिफोर्निया (यूएस) निवासी युवती फरीदा मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उसको जमानत दे दी। साथ ही न्यायालय ने आदेश में कहा है कि फरीदा मलिक ट्रायल कोर्ट की इजाजत के बिना भारत से बाहर नहीं जा सकती हैं।

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न्यायमूर्ति एनएस धनिक की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार कैलिफोर्निया यूएस निवासी फरीदा मालिक को 12 जुलाई 2019 को नेपाल से बनबसा आते समय पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया।
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बिना वीजा भारतीय सीमा में प्रवेश करने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। पुलिस का कहना था कि इनके पास पासपोर्ट तो था लेकिन भारत घूमने का वीजा नहीं था।
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निचली कोर्ट ने फरीदा मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट की इजाजत के बिना भारत से बाहर जाने पर रोक लगा दी।

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