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Uttarakhand: शासन ने विभिन्न संवर्गों के फील्ड कर्मचारियों का वाहन भत्ता बढ़ाया, आदेश जारी, ये होंगी शर्तें

Wed, 13 Dec 2023 08:31 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Wed, 13 Dec 2023 08:31 PM IST
सार

Uttarakhand News: कर्मचारियों को सरकारी काम के लिए निजी वाहन प्रयोग करने पर भी वाहन भत्ते का लाभ मिलेगा। इसके लिए विभागाध्यक्षों को प्रमाणपत्र देना होगा कि वह निजी वाहन सरकारी कार्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं।

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Uttarakhand Government increased vehicle allowance of field employees of various cadres order issued
रुपये (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : iStock

विस्तार

शासन ने विभिन्न संवर्गों के सभी फील्ड कर्मचारियों का वाहन भत्ता बढ़ा दिया है। अब वेतनमान के हिसाब से 1200 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक वाहन भत्ता मिलेगा। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अभी तक सभी श्रेणियों में वाहन भत्ता 1200 रुपये ही तय था।

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कर्मचारियों को सरकारी काम के लिए निजी वाहन प्रयोग करने पर भी वाहन भत्ते का लाभ मिलेगा। इसके लिए विभागाध्यक्षों को प्रमाणपत्र देना होगा कि वह निजी वाहन सरकारी कार्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं।
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वाहन भत्ते का लाभ उन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिन्हें अपने कार्यों को करने के लिए कई बार अल्प दूरी की यात्राएं करनी पड़ती हैं और उन्हें यात्रा भत्ता नहीं मिल रहा है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय ने वाहन भत्ता का आदेश जारी करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है।
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वाहन भत्ता के लिए ये ये शर्तें होंगी लागू

सरकारी कर्मचारी के पास राजकीय वाहन न हो। संबंधित यात्राओं के लिए राजकीय वाहन उपलब्ध न हो। आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य किसी अवकाश अवधि में वाहन भत्ता नहीं मिलेगा। जिन छोटी दूरी की यात्राओं के लिए वाहन भत्ता दिया जाएगा, उन यात्राओं के लिए साधारण यात्रा भत्ता/ सड़क किमी भत्ता मान्य नहीं होगा।

कार्यभार ग्रहण काल की अवधि में वाहन भत्ता नहीं मिलेगा। आहरण-वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन भत्ते का दावा शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन है। जो फील्ड कर्मचारी निजी वाहन से सरकारी कार्य करते हैं, उनके बारे में विभागाध्यक्ष इस आशय का प्रमाणपत्र जारी करेंगे कि वह निजी वाहन का प्रयोग सरकारी कार्य के लिए करते हैं। प्रमाणपत्र जारी होने पर ही उन्हें वाहन भत्ता मिलेगा।

ये होंगी वाहन भत्ता की दरें

स्तर                           दरें(रुपये में)
लेवल-10 एवं उच्च में     4000
लेवल-7 से 9 में             3000
लेवल 4 से 6 में             2000
लेवल 1 से 3 में             1200
नोटः वाहन भत्ता प्रतिमाह

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