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उत्तराखंड: धामी सरकार की दिव्यांग कर्मचारियों को सौगात, वाहन भत्ता बढ़ाया, आदेश जारी
Tue, 06 Dec 2022 09:24 PM IST
अलका त्यागी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Tue, 06 Dec 2022 09:24 PM IST
सार
वाहन भत्ता बढ़ाने से जो भी अतिरिक्त व्यय भार बढ़ेेगा, उसे संबंधित विभाग अपने आय-व्यय से संबंधित बजट से एवं बजट से व्यवस्था न होने पर इसकी व्यवस्था कराकर वहन करेंगे।
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रुपये(प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : iStock
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विस्तार
सरकार की ओर से दिव्यांग कर्मचारियों का वाहन भत्ता बढ़ा दिया गया है। ग्रेड वेतन के हिसाब से वाहन भत्ते को दोगुना करते हुए 600 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक किया गया है। प्रमुख सचिव एल फैनई की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
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प्रमुख सचिव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, दिव्यांग कर्मियों को कार्यस्थल तक आने एवं वापस जाने में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण किया गया है, जिसे वाहन व्यय प्रतिपूर्ति का नाम दिया गया है। आदेश में कहा कि राज्य सरकार के अधीन कार्यरत दिव्यांग कर्मियों को पूर्व में तय शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन उनके वाहन भत्ते को बढ़ाया गया है।
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लेवल एक ग्रेड पे 1,800 तक के कर्मियों के वाहन भत्ते में 300 रुपये की बढ़ोतरी कर 600 रुपये किया गया, जबकि ग्रेड पे 1,900, 2,400 और 2,800 के कर्मियों का वाहन भत्ता 400 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये किया गया है।
ग्रेड पे 4,200 के कर्मियों का वाहन भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये किया गया है। वाहन भत्ता बढ़ाने से जो भी अतिरिक्त व्यय भार बढ़ेेगा, उसे संबंधित विभाग अपने आय-व्यय से संबंधित बजट से एवं बजट से व्यवस्था न होने पर इसकी व्यवस्था कराकर वहन करेंगे। भत्ते की नई दरें शासनादेश जारी होने की तिथि से लागू होगी।