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उत्तराखंडः शासन की बैठक में प्रस्ताव पर लगी मुहर दो से पांच गुना बढ़ सकती है वाहनों की कंपाउंडिंग
Sat, 07 Sep 2019 11:51 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Sat, 07 Sep 2019 11:51 AM IST
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रूपया(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
नए मोटरयान अधिनियम के तहत प्रदेश में परिवहन विभाग ने भी वाहनों की कंपाउंडिंग शुल्क की नई दरों का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक विभाग ने कंपाउंडिंग शुल्क की दरों में दो से पांच गुना बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है।
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शुक्रवार को सचिव परिवहन शैलेश बगौली की अध्यक्षता में हुई विभागीय बैठक में प्रस्तावित दरों पर मंथन हुआ। बैठक में यह भी तय हुआ कि पुलिस को कितनी धाराओं में कंपाउंडिंग का अधिकार दिया जाए। परिवहन विभाग 11 सितंबर को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इसका प्रस्ताव लाएगा। कैबिनेट प्रस्तावित दरों में संशोधन भी कर सकती है।
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प्रदेश में नया मोटरयान अधिनियम लागू हो गया है। न्यायालय से संबंधित चालान नए अधिनियम के तहत हो रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी कंपाउंडिंग शुल्क का निर्धारण नहीं किया है। परिवहन आयुक्त कार्यालय ने नई दरों का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया था। करीब 51 प्रकार की कंपाउंडिंग दरों के इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को सचिव परिवहन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। कैबिनेट के अनुमोदन के बाद विभाग नई दरों की अधिसूचना जारी कर देगा।
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