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उत्तराखंड: अपर मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में मांगी माफी, जज बोले 'आदेशों क्यों नहीं मानते अधिकारी'

Tue, 18 Dec 2018 08:34 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 18 Dec 2018 08:34 PM IST
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Uttarakhand acs om prakash present in high court
court

अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा ओम प्रकाश मंगलवार को अवमानना नोटिस के तहत हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से क्षमा मांगते हुए कहा कि जो आदेश पूर्व में दिया था, उसका पालन करा दिया गया है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य के अधिकारी हाईकोर्ट के आदेशों को क्यों नहीं मान रहे हैं। 

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न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पूर्व में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य में तकनीकी शिक्षा के संविदा कर्मचारियों को नियमित वेतनमान देने के साथ उनकी सर्विस ब्रेक न करने का आदेश दिया था।
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कोर्ट ने इन संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश भी दिया था लेकिन कोर्ट का आदेश का पालन नहीं करने पर अंकित तिवारी और अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अपर मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा ओम प्रकाश को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।

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