फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Unlock-1 in Uttarakhand: movies shooting under covid rules

Unlock-1 in Uttarakhand : कोविड नियमों के तहत होगी प्रदेश में होगी फिल्म शूटिंग, गाइडलाइन जारी

Sat, 20 Jun 2020 09:52 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Sat, 20 Jun 2020 09:52 PM IST
विज्ञापन
Unlock-1 in Uttarakhand: movies shooting under covid rules
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह - फोटो : File Photo

प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग के लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत कोविड-19 के चलते प्रदेश में पहले से लागू नियम शूटिंग दल पर प्रभावी रहेंगे। फिल्म निर्माता को शूटिंग यूनिट का वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना होगा। महानिदेशक सूचना कार्यालय में शूटिंग दल, अवधि से लेकर लोकेशन को लेकर पूरा विवरण जमा कराना पड़ेगा।

विज्ञापन


Unlock-1 in Uttarakhand : 22 जून से जनता के लिए खुलेगा देहरादून आरटीओ, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए करना होगा इंतजार
विज्ञापन


मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने शनिवार को यह गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि कोई भी फिल्म निर्माता इसका पालने करते हुए राज्य में फिल्मांकन कर पाएगा। फिल्म प्रोडक्शन कंपनी को कोविड-19 की रोकथाम के लिए उठाए गए समस्त कदमों का विवरण राज्य सूचना विभाग को देना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


महानिदेशक सूचना की तरफ से समस्त सूचनाएं और अनुमतियां संबंधित जिलाधिकारियों को भेजी जाएंगी। शूटिंग में आने वाले दल के प्रत्येक व्यक्ति की कोविड को लेकर ट्रेनिंग अनिवार्य रहेगी। सोशल डिस्टेसिंग, फेस्क मास्क, दस्ताने और अन्य सुरक्षा उपकरणों को दल साथ में लाएगा। अगर दल के किसी सदस्य में कोरोना के लक्षण दिखते हैं, तो तुरंत निकटवर्ती सरकारी अस्पताल के साथ जिला प्रशासन को अवगत करवाना होगा।

राज्य में शूटिंग के दौरान प्रोडक्शन कंपनी को एक नोडल अधिकारी तैनात करना होगा। जो जिला प्रशासन को प्रत्येक सदस्य का डाटा बेस तैयार करके देगा। थर्मल स्कैनिंग से लेकर पीपीई किट व अन्य उपकरणों की जानकारी रखनी होगी। इस्तेमाल के बाद उन्हें कैसे नष्ट किया जा रहा है इसकी भी सूचना देनी होगी।  

फिल्म सेट का दिन में दो बार सैनिटाइजेशन

प्रोडक्शन कंपनी कोे फिल्म सेट का दिन में दो बार सैनिटाइजेशन करना होगा। फोर्क लिफ्ट का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। सेट के बाहर, वेटिंग रूम, रेस्ट रूम में हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य रहेगा। स्टाफ में 65 साल से अधिक के बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं लाने की अनुमति नहीं रहेगी। अगर लाना जरूरी है तो जिलाधिकारी अनुमति देंगे, तब उन्हें लाया जा सकेगा। 

इंडोर में 15 और आउटडोर शूटिंग में तीस लोग रहेंगे 

शूटिंग स्थल पर व्यक्तियों की संख्या भी कम से कम रखी जानी है। इंडोर में होने वाली शूटिंग में अनिवार्य स्टाफ की संख्या 15 और आउटडोर में तीस लोग ही रहेंगे। मेकअप और हेयर ड्रेंसिंग के स्थान पर बार बार सैनिटाइजेशन करना होगा। शूटिंग स्थल पर सभी को मास्क, दस्ताने व फेस शील्ड पहननी होगी। 

ट्रैवलिंग का प्रोटोकॉल तय करेगा जिला प्रशासन 

शूटिंग दल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ट्रैवलिंग प्रोटोकॉल अपनाना होगा। जिला प्रशासन की निगरानी में यह तय किया जाएगा। वाहनों में यात्रियों की संख्या गाइडलाइन के अनुसार रहेगी। प्राइवेट प्रापर्टी पर शूटिंग के लिए अनिवार्य अनुमति के साथ लोकेशन के सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed