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Uniform Civil Code: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाईपावर कमेटी गठित, दिक्कतों का सुझाएगी समाधान
Tue, 04 Feb 2025 11:21 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Tue, 04 Feb 2025 11:21 PM IST
सार
हाईपावर कमेटी में प्रमुख सचिव न्याय, प्रमुख सचिव या सचिव गृह, सचिव वित्त, महानिरीक्षक, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, स्थानिक आयुक्त व यूसीसी के नोडल अधिकारी अजय मिश्रा सदस्य के रूप में शामिल होंगे, जबकि एक मुख्य सचिव से नामित विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
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मुख्य सचिव राधा रतूड़ी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
शासन ने समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के दौरान समय-समय पर पेश आने वाली दिक्कतों के समाधान के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में एक हाईपावर कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी यूसीसी से संबंधित फैसले लेने के लिए अधिकृत होगी। सचिव गृह शैलेश बगोली ने कमेटी बनाए जाने की पुष्टि की है।
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हाईपावर कमेटी में प्रमुख सचिव न्याय, प्रमुख सचिव या सचिव गृह, सचिव वित्त, महानिरीक्षक, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, स्थानिक आयुक्त व यूसीसी के नोडल अधिकारी अजय मिश्रा सदस्य के रूप में शामिल होंगे, जबकि एक मुख्य सचिव से नामित विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। हाईपावर समिति का गठन समान नागरिक संहिता की धारा 392 के तहत किया गया है।
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बता दें कि राज्य में 27 जनवरी को समान नागरिकता संहिता कानून लागू हो गया था। इसे लागू करने के लिए सरकार ने नियमावली अधिसूचित कर दी थी। यूसीसी के तहत ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक पोर्टल बनाया गया है।
हाई पावर कमेटी पोर्टल के क्रियान्वयन, समय-समय पर कानून और नियमावली के संबंध में पेश आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को देखेगी और उनके समाधान की सिफारिश करेगी। व्यवस्थागत समस्याओं के समाधान समिति के स्तर पर ही हो जाएंगे, जबकि नियमों के संबंध में यदि कोई निर्णय लेना होगा तो उसे मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, अधिनियम में किसी तरह के बदलाव के संबंध में विधायिका के स्तर पर निर्णय होंगे।