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Dehradun News: तीन साइबर ठगों को तीन-तीन साल की सजा

Tue, 12 Dec 2023 12:05 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 12 Dec 2023 12:05 PM IST
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Three cyber thugs have been sentenced to three
Iदो अलग-अलग मामलों में सुनाई सजा, 2019 में एसटीएफ ने किया था गिरफ्तारI
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वर्ष 2019 में दो अलग-अलग मामलों में लाखों रुपये की ठगी करने वाले तीन साइबर ठगों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उर्वशी रावत की अदालत ने तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। इन्होंने एक व्यक्ति से पार्सल भेजने के नाम पर एक करोड़ 12 लाख तथा एक अन्य व्यक्ति से 22 लाख 39 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी।

एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि कांवली रोड वसंत विहार निवासी प्रदीप कुमार ने 12 दिसंबर 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात व्यक्तियों ने वॉट्सएप के माध्यम से उन्हें फोन कर पार्सल भेजने के नाम पर उनसे एक करोड़ 12 लाख रुपये की ठगी कर ली।
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इसी तरह सात अगस्त 2019 को लोअर तुनवाला निवासी सन्नी जैन ने शिकायत दी कि कुछ व्यक्तियों ने उनसे फेसबुक पर दोस्ती कर फोन व ई-मेल के माध्यम से संपर्क कर अमेरिकन कंपनी से व्यापार करने के नाम पर अधिक मुनाफा कमाने का लालच देकर अलग-अलग तिथियों में 22 लाख 39 हजार रुपये की धोखाधड़ी कर दी। दोनों मामलों में साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच की गई।
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बताया कि पहले मामले में साइबर थाना पुलिस ने विक्टर चिदुबेम ओमेलु निवासी उडोजी एनुगु नाइजीरिया, अमाना थाइमी निवासी महाकाबुई पोस्ट लंगजिंग जिला सेनापति मणिपुर, श्यामबाबू निवासी स्वतंत्र नगर थाना नरेला दिल्ली, नितीश ठाकुर निवासी राणा जी एन्क्लेव थाना नजफगढ़ दिल्ली और अविनाश उर्फ मोहित निवासी राणा जी एन्क्लेव थाना नजफगढ़ दिल्ली को गिरफ्तार किया।




वहीं दूसरे मामले में आरोपी साेमनाथ शर्मा निवासी जैवीमल सोसाइटी केडिका रोड घोड़ा थाना घोड़ासर अहमदाबाद गुजरात को गिरफ्तार किया। सोमवार को अदालत ने दोनों मामलों में सुनवाई करते हुए नाइजीरियन विक्टर चिदुबेम ओमेलु, मणिपुर निवासी अमाना थाइमी और सोमनाथ शर्मा को दोषी पाया। अदालत ने तीनों साइबर ठगों को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
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