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Dehradun News: तीन आरोपियों ने जुर्म कबूला, जेल में बिताई अवधि की सजा
Sat, 17 Oct 2026 06:21 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
Updated Sat, 17 Oct 2026 06:21 PM IST
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शनिवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अधिनियम नंदन सिंह की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के तीन अलग-अलग मामलों में आरोपियों के जुर्म स्वीकार करने पर निर्णय सुनाया। अदालत ने विकासनगर निवासी आरोपी विक्की सागर, विक्की कुमार और बॉबी राय को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास और प्रत्येक पर 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अदालत के अनुसार, पहले मामले में वर्ष 2023 में विक्की सागर के कब्जे से 7.24 ग्राम अवैध स्मैक बरामद होने का आरोप था। दूसरे मामले में वर्ष 2024 में विक्की कुमार के कब्जे से 23 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। तीसरे मामले में वर्ष 2022 में बॉबी राय के कब्जे से 15 ग्राम स्मैक बरामद होने का दावा किया गया था। तीनों मामलों में आरोपियों ने अदालत के समक्ष स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किया। अदालत ने स्वीकारोक्ति और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए दोष सिद्धि की। तीनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की संबंधी धारा के तहत दोषी ठहराया गया।
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अदालत के अनुसार, पहले मामले में वर्ष 2023 में विक्की सागर के कब्जे से 7.24 ग्राम अवैध स्मैक बरामद होने का आरोप था। दूसरे मामले में वर्ष 2024 में विक्की कुमार के कब्जे से 23 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। तीसरे मामले में वर्ष 2022 में बॉबी राय के कब्जे से 15 ग्राम स्मैक बरामद होने का दावा किया गया था। तीनों मामलों में आरोपियों ने अदालत के समक्ष स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किया। अदालत ने स्वीकारोक्ति और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए दोष सिद्धि की। तीनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की संबंधी धारा के तहत दोषी ठहराया गया।
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