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Dehradun News: व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की अवधि बढ़ी
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देहरादून। प्रदेश में व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना जारी रहेगी। शनिवार को राज्य कर विभाग की इस योजना को शासन ने 18 नवंबर 2027 तक जारी रखने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी।
उत्तराखंड में जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके तहत दुर्घटना होने पर 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। इस योजना की अवधि नवंबर 2026 तक थी। सचिव रणवीर सिंह चौहान की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, योजना को पूर्व में जारी शासनादेश के क्रम में अब 18 नवंबर 2027 तक संचालित करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस स्वीकृति का उद्देश्य राज्य के पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा के माध्यम से आर्थिक संबल उपलब्ध कराना, उनके हितों की रक्षा के लिए योजना का निरंतर संचालन सुनिश्चित करना है।
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उत्तराखंड में जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके तहत दुर्घटना होने पर 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। इस योजना की अवधि नवंबर 2026 तक थी। सचिव रणवीर सिंह चौहान की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, योजना को पूर्व में जारी शासनादेश के क्रम में अब 18 नवंबर 2027 तक संचालित करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस स्वीकृति का उद्देश्य राज्य के पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा के माध्यम से आर्थिक संबल उपलब्ध कराना, उनके हितों की रक्षा के लिए योजना का निरंतर संचालन सुनिश्चित करना है।
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