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Dehradun News: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल कैद

Wed, 11 Oct 2023 11:47 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 11 Oct 2023 11:47 PM IST
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The court has sentenced 20 years of rigorous imprisonment
Iएक जनवरी 2019 को अगवा कर बस में ले जाकर किया था दुष्कर्म
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Iस्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की कोर्ट ने सुनाया फैसलाI

ट्यूशन जा रही किशोरी को अगवा कर उसके साथ बस में दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने 20 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। स्पेशल फास्टट्रैक जज पंकज तोमर की कोर्ट ने दोषी पर कुल 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में पीड़िता के कपड़ों से मिले स्वैब से आरोपी के डीएनए का मिलान सजा का अहम आधार बना। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।

शासकीय अधिववक्ता किशोर कुमार सिंह ने बताया कि डोईवाला निवासी एक महिला ने अपनी बेटी के अपहरण और दुष्कर्म की शिकायत पुलिस को की थी। बताया था कि उनकी बेटी एक जनवरी 2019 को ट्यूशन जा रही थी। इसी दौरान बस चालक अजय कुमार निवासी पुरकाजी, मुजफ्फरनगर उसे अपने स्कूटर पर जबरदस्ती बैठाकर ले गया। इसके बाद उसने एक मैदान में खड़ी बस में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
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पीड़िता जब लौटी तो उसने भी पुलिस को विस्तार से सारी कहानी बताई। बताया कि वह दो दिसंबर 2018 को एक रैली में हरिद्वार गई थी। उस बस का चालक अजय था। रैली से लौटकर जब वह घर आई तो अजय ने उसे फोन किया। अजय ने कहा था कि नंबर उसके किसी साथी से मिला है। आरोपी बार-बार उसे फोन कर परेशान करता रहा। इसके एक जनवरी 2019 को उसने पीड़िता से गलत काम किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वह बस में चिल्लाई लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। इस शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दो मार्च 2019 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। फोरेंसिक टीम ने पीड़िता के कपड़ों से स्वैब के नमूने लिए, जिसमें आरोपी के डीएनए का मिलान हुआ। अभियोजन की ओर से कुल 12 गवाह इस मुकदमे में पेश किए गए थे। जबकि, बचाव पक्ष केवल एक ही गवाह पेश कर पाया। इन गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी को कोर्ट ने सजा सुना दी।
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