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Dehradun News: चुनाव के लिए आयोग ने तीन दलों को आवंटित किए चिह्न
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देहरादून। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत राज्य में पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए साझा चुनाव चिह्नों (कॉमन सिंबल) का आवंटन कर दिया है। आयोग ने इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड को निर्देश जारी किए हैं।
आयोग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, राज्य की सभी विधानसभा सीटों के लिए तीन दलों को साझा चुनाव चिह्न आवंटित किए गए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल को कुर्सी, जन निर्माण पार्टी को केतली और अपनी जनता पार्टी को ट्रक का चुनाव चिह्न दिया गया है। यह आवंटन केवल आगामी विधानसभा चुनाव 2027 तक ही प्रभावी रहेगा और चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद दल इस साझा चिह्न का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
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न्यूनतम पांच प्रतिशत उम्मीदवार उतारने होंगे
आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव चिह्न (आरक्षण व आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 10बी के तहत दलों को न्यूनतम पांच प्रतिशत विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने होंगे। यदि कोई दल इस न्यूनतम संख्या की शर्त को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसके प्रत्याशियों को यह साझा चुनाव चिह्न उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
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अन्य प्रत्याशियों को आवंटन पर रोक
आयोग ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में ये दल अपने उम्मीदवार उतारेंगे, वहां भूलवश भी यह चुनाव चिह्न किसी निर्दलीय या अन्य प्रत्याशी को न दिया जाए। हालांकि, जिन क्षेत्रों में ये पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगी, वहां इन चिह्नों को मुक्त चुनाव चिह्न (फ्री सिंबल) के रूप में अन्य प्रत्याशियों को आवंटित किया जा सकेगा।
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आयोग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, राज्य की सभी विधानसभा सीटों के लिए तीन दलों को साझा चुनाव चिह्न आवंटित किए गए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल को कुर्सी, जन निर्माण पार्टी को केतली और अपनी जनता पार्टी को ट्रक का चुनाव चिह्न दिया गया है। यह आवंटन केवल आगामी विधानसभा चुनाव 2027 तक ही प्रभावी रहेगा और चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद दल इस साझा चिह्न का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
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न्यूनतम पांच प्रतिशत उम्मीदवार उतारने होंगे
आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव चिह्न (आरक्षण व आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 10बी के तहत दलों को न्यूनतम पांच प्रतिशत विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने होंगे। यदि कोई दल इस न्यूनतम संख्या की शर्त को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसके प्रत्याशियों को यह साझा चुनाव चिह्न उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
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अन्य प्रत्याशियों को आवंटन पर रोक
आयोग ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में ये दल अपने उम्मीदवार उतारेंगे, वहां भूलवश भी यह चुनाव चिह्न किसी निर्दलीय या अन्य प्रत्याशी को न दिया जाए। हालांकि, जिन क्षेत्रों में ये पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगी, वहां इन चिह्नों को मुक्त चुनाव चिह्न (फ्री सिंबल) के रूप में अन्य प्रत्याशियों को आवंटित किया जा सकेगा।