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Teacher Recruitment: 4500 से अधिक पदों पर लटकी शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति, इन अभ्यर्थियों को नहीं मिली नियुक्ति

Fri, 26 Aug 2022 10:13 AM IST
रेनू सकलानी बिशन सिंह बोरा , अमर उजाला, देहरादून
बिशन सिंह बोरा , अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Fri, 26 Aug 2022 10:13 AM IST
सार

विभाग में सहायक अध्यापक एलटी के 1471 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है। इनमें से 600 पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शिक्षकों का चयन कर लिया गया है। शिक्षा विभाग के साथ मिलकर इन शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों की जांच की गई। जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की विभाग को आयोग से सूची मिलनी थी।

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Teacher recruitment and promotion hanging on more than 4500 posts
Teacher - फोटो : पेक्सेल्स

विस्तार

प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में 4500 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति लटक गई है। इसमें सहायक अध्यापक एलटी के 600 पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शिक्षकों का चयन किया गया, लेकिन आयोग में हाल ही में जो कुछ हुआ इसके बाद से इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। 

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शिक्षा निदेशक आरके कुंवर के मुताबिक विभाग में सहायक अध्यापक एलटी के 1471 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है। इनमें से 600 पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शिक्षकों का चयन कर लिया गया है। शिक्षा विभाग के साथ मिलकर इन शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों की जांच की गई। जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की विभाग को आयोग से सूची मिलनी थी।
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जिसके आधार पर इन्हें नियुक्ति दी जाती, लेकिन हाल ही में आयोग में कुछ भर्तियों को लेकर विवाद की स्थिति पैदा होने से इन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पायी है। इसके अलावा सहायक अध्यापक एलटी से लेक्चरर के 2269 पदों पर पदोन्नति का मामला भी लटक गया है। कुछ तदर्थ शिक्षक नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता की मांग कर रहे हैं जबकि सीधी भर्ती के शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। 

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1848 पदों पर हुई शिक्षक भर्ती 
बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के 2648 पदों पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। जिसके बाद विभिन्न जिलों में 1848 पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर शिक्षकों को नियुक्ति दे दी गई, लेकिन एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट चले गए। बेसिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल के मुताबिक हाईकोर्ट से भर्ती पर रोक की वजह से 800 पदों पर काउंसिलिंग नहीं हो पाई है। 

सरकारी तंत्र की लापरवाही से लटकी शिक्षक भर्ती 
बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के 2648 पदों पर भर्ती के लिए शासन ने पहले आदेश जारी किया कि एनआईओएस से डीएलएड़ अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल किया जाएगा। जबकि बाद में इस आदेश को रद्द कर दिया गया। जिससे नाराज एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए। 

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शिक्षा मंत्री के निर्देश पर भर्ती एवं पदोन्नति की प्रक्रिया को तय समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन विभिन्न वजह से शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। - आरके कुंवर, शिक्षा निदेशक

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