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उत्तराखंड स्टिंग प्रकरण: CBI ने हरीश रावत समेत इन्हें भेजे नोटिस, आवाज का नमूना देने से पहले लेंगे कानूनी राय

Sat, 01 Jul 2023 01:41 PM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Sat, 01 Jul 2023 01:41 PM IST
सार

वर्ष 2016 में मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग सामने आया था। इसमें हरीश रावत अपनी सरकार को बचाने के लिए विधायकों का मोलभाव करते दिखे थे। वहीं, एक अन्य स्टिंग में कांग्रेस के विधायक मदन सिंह बिष्ट के होने का दावा किया गया था।

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Sting Case CBI sent notices to Harish Rawat harak Singh will take legal opinion before giving voice sample
हरीश रावत और हरक सिंह रावत। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तराखंड में बहुचर्चित स्टिंग मामले में जांच कर रही सीबीआई ने इस मामले से जुड़े चारों मुख्य किरदारों पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, विधायक मदन बिष्ट और उमेश शर्मा को नोटिस थमा दिया है। चारों ने ही नोटिस मिलने की पुष्टि के साथ कानूनी राय लेने की बात कही है।

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वर्ष 2016 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में बगावत के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग सामने आया था। इसमें हरीश रावत अपनी सरकार को बचाने के लिए विधायकों का मोलभाव करते दिखे थे। वहीं, एक अन्य स्टिंग में कांग्रेस के विधायक मदन सिंह बिष्ट के होने का दावा किया गया था। इस स्टिंग में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के भी शामिल होने की बात कही गई थी। साथ ही दावा किया गया था कि यह दोनों स्टिंग उमेश कुमार ने किए हैं। इस प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।

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सीबीआई ने स्टिंग में जो आवाजें हैं, उनके मिलान के लिए वाॅयस सैंपल लेने की अनुमति कोर्ट से मांगी थी। इसी मामले में बृहस्पतिवार को सीबीआई की टीम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को उनके आवास पर जाकर नोटिस रिसीव कराया था। वहीं शुक्रवार को टीम ने एक-एक कर पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत, कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा को उनके आवास पर जाकर नोटिस तामील कराया।

अमर उजाला से बातचीत में चारों नेताओं ने नोटिस प्राप्त किए जाने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि इस मामले में वह अपने वकीलों की राय लेंगे और निर्धारित तिथि पर उपस्थित हो जाएंगे। कानून का पूरी तरह से पालन किया जाएगा।

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