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उत्तराखंड में स्टार्ट अप पोर्टल शुरू, सात कंपनियों को मिली मान्यता

Sun, 05 Aug 2018 10:23 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Updated Sun, 05 Aug 2018 10:23 PM IST
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Startup portal start in Uttarakhand seven companies recognized
trivendra singh rawat

उत्तराखंड राज्य में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है।

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अब स्टार्ट अप के लिए पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। सरकार ने अभी तक सात कंपनियों को स्टार्ट अप के रूप में मान्यता दे दी है। जिन्हें सरकार की ओर से मशीनरी खरीदने, मार्केटिंग के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने के साथ एमएसएमई में दी जाने वाली सभी सुविधा दी जाएगी। मुख्य सचिव उत्पल कुमार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्टार्ट अप काउंसिल आवेदनों की जांच करने के बाद मान्यता देगी। 

प्रदेश सरकार ने स्टार्ट अप नीति में  कृषि, स्वास्थ्य, जैव प्रौद्योगिकी, शिक्षा, पर्यटन, फूड प्रोसेसिंग, आयुर्वेद, फार्मास्युटिकल सेक्टर को फोकस एरिया में शामिल किया है। इन क्षेत्रों में ही स्टार्ट अप के लिए प्रोजेक्ट तैयार करने वाली कंपनियों को सरकार इन्क्यूबेटर के रूप में प्रोत्साहन देगी। सरकार की ओर से स्टार्ट अप पोर्टल शुरू किया गया। जिसमें आवेदन करने वाली सात कंपनियों को काउंसिल ने स्टार्ट अप के रूप में मान्यता प्रदान की है। ये कंपनियों प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों से इंजीनियरिंग, मैकेनिकल व अन्य विषयों की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने बनाई है। जो अपने इनोवेशन आइडिया को एक उद्योग के रूप में स्थापित करेंगे। 
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इन कंपनियों को स्टार्ट अप की मान्यता

Startup portal start in Uttarakhand seven companies recognized
trivendra singh rawat

राज्य स्टार्ट अप काउंसिल ने सात कंपनियों को स्टार्ट अप के रूप में मंजूरी दी है। जिसमें सनफॉक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, स्थिति इनोवेशन, वेल्थ स्टेट्स टेक्नोलॉजी, एग्रीकैफे बिजनेस, मैस्ट्रो ट्रैवल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, मौक्सी लैब व प्रवर्तन टेक्नोलॉजी प्रावइेट लिमिटेड है। अपने इनोवेशन आइडिया को उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए युवाओं ने ये कंपनियां बनाई है। 

उत्पाद की मार्केटिंग के लिए सरकार देगी पांच लाख
उत्तराखंड में स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने स्टार्ट अप नीति बनाई है। जिसमें काउंसिल के माध्यम से मान्यता प्राप्त स्टार्ट अप को ‘ए’ श्रेणी के जिलों में व्यवसाय स्थापित करने के लिए मासिक भत्ता मिलेगा।

जिसमें सामान्य वर्ग को 10 हजार, एससी, एसटी, महिला, दिव्यांग वर्ग को 15 हजार (प्रति स्टार्ट अप) मासिक भत्ता एक साल तक दिया जाएगा। इसके साथ ही नए उत्पाद की मार्केटिंग के लिए सामान्य वर्ग के स्टार्ट अप को 5 लाख और एससी, एसटी व महिला वर्ग को 7.5 लाख तक की सहायता सरकार देगी। एमएसएमई नीति के अनुसार स्टांप ड्यूटी में छूट भी मिलेगी।
 

25 करोड़ से अधिक टर्न ओवर वालों को मान्यता नहीं

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Money
स्टार्ट अप उद्यमी की ओर से प्रदेश के भीतर ही माल की आपूर्ति करने पर एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी। मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटरों को तीन साल की अवधि तक संचालन एवं प्रबंधन खर्च के रूप में दो लाख प्रति वर्ष देगी। स्टार्ट अप पॉलिसी अधिसूचना जारी होने के सात साल तक लागू रहेगी।

25 करोड़ से अधिक टर्न ओवर वालों को मान्यता नहींस्टार्ट अप नीति में नई कंपनी को स्टार्ट-अप माना जाएगा। पंजीकरण की तिथि से सात वर्ष की अवधि वाली फर्म, संस्था या कंपनी स्टार्ट अप के लिए पात्र होगी। लेकिन जैव प्रौद्योगिकी सेक्टर के लिए यह अवधि पंजीकरण तिथि से 10 वर्ष तक होगी। सालाना टर्न ओवर 25 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। पहले मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन व पुनर्निर्माण के माध्यम से बनाई गई फर्म या संस्था को स्टार्ट अप नहीं माना जाएगा।   
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