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Dehradun News: धोखाधड़ी के मामले में छह आरोपी संदेह का लाभ पाकर बरी

Sun, 24 Aug 2025 12:59 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 24 Aug 2025 12:59 AM IST
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Six accused in fraud case acquitted after getting benefit of doubt
Iधोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के एक मामले में अदालत ने शुक्रवार को छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।I
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Iआबिद, हारून, मो. आदिल, मो. आरिफ, मो. आजम और अब्दुल कादिर को साल 2018 में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोपी बनाया गया था। इन पर एक भूमि को विक्रयपत्र (सेल डीड) के माध्यम से खरीदकर कब्जाने का आरोप था। अभियोजन पक्ष का कहना था कि यह खरीद आपराधिक इरादे से की गई थी। प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार ने अपने निर्णय में कहा कि सिर्फ संभावनाओं के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह खरीद किसी आपराधिक मंशा से की गई थी।I

Iअदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया जिसके आधार पर यह पाया कि मौखिक साक्ष्य में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विरोधाभास है।I
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