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देहरादून: रिश्वत लेने के दोषी सिडकुल के मैनेजर को चार साल की कैद
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पंतनगर इंडस्ट्रीयल एरिया में प्लाट देने के नाम पर 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार सिडकुल के मैनेजर योगेंद्र नाथ आरोड़ा को विजिलेंस कोर्ट ने चार साल की कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी को 30 जून 2004 को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।
एसपी मुख्यालय विजिलेंस धीरेंद्र गुंज्याल ने बताया कि वर्ष 2004 में दिल्ली निवासी विनीत सूरी ने विजिलेंस में एक शिकायत दर्ज कराई थी। बताया कि सिडकुल उत्तरांचल के जनरल मैनेजर योगेंद्र नाथ अरोड़ा उत्तरांचल इंडस्ट्रीयल एरिया पंतनगर में प्लॉट देने की एवज में 30 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं। शिकायत सही पाए जाने के बाद विजलेंस टीम ने योगेंद्र नाथ अरोड़ा निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया था। मामले में बृहस्पतिवार को स्पेशल न्यायाधीश विजिलेंस की कोर्ट में सुनवाई की गई। स्पेशल न्यायाधीश विजिलेंस ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।
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एसपी मुख्यालय विजिलेंस धीरेंद्र गुंज्याल ने बताया कि वर्ष 2004 में दिल्ली निवासी विनीत सूरी ने विजिलेंस में एक शिकायत दर्ज कराई थी। बताया कि सिडकुल उत्तरांचल के जनरल मैनेजर योगेंद्र नाथ अरोड़ा उत्तरांचल इंडस्ट्रीयल एरिया पंतनगर में प्लॉट देने की एवज में 30 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं। शिकायत सही पाए जाने के बाद विजलेंस टीम ने योगेंद्र नाथ अरोड़ा निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया था। मामले में बृहस्पतिवार को स्पेशल न्यायाधीश विजिलेंस की कोर्ट में सुनवाई की गई। स्पेशल न्यायाधीश विजिलेंस ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।
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