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अब शादी में नाचने के लिए अफसर देंगे अनुमति

Fri, 07 Mar 2014 12:32 PM IST
अमर उजाला, हल्द्वानी
अमर उजाला, हल्द्वानी Updated Fri, 07 Mar 2014 12:32 PM IST
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section -144 will apply soon

यदि आप शादी के दिन धूम-धड़ाके साथ बारात निकालने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले प्रशासन से लिखित अनुमति ले लें।

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अन्यथा, कानूनी कार्रवाई रंग में भंग डाल सकती है। एक ओर 16 अप्रैल से सहालग शुरू हो रहे हैं, दूसरी तरफ 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू होने के साथ धारा-144 भी लागू होगी।
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जल्द लागू होगी धारा-144
ऐसे में बारात, जुलूस, सभा, समारोह, दावतों के लिए भी अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी पड़ेगी। आचार संहिता लागू होने के मद्देनजर शहर में अराजक माहौल होने पर धारा-144 लगाने का अधिकार सिटी मजिस्ट्रेट को दिया गया है।
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गांवों में यह अधिकार एसडीएम के पास है। बारात, जुलूस, सभा, होली मिलन का आयोजन भी बगैर प्रशासन से पूछे नहीं होगा। लोगों को 16 मई को चुनाव के नतीजे आने के बाद ही राहत मिल सकेगी।


फिलहाल चुनाव को प्रभावित करने वाले राजनीतिक होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टरों को हटाने का काम शुरू हो गया है। जिलाधिकारी अक्षत गुप्ता ने बताया कि चुनाव को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है।

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बगैर अनुमति के शहर में जुलूस, सभा आदि करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बारात निकलने का रूट चार्ट भी देना होगा। एसडीएम हरबीर सिंह ने बताया कि 19 अप्रैल को नामांकन शुरू होने के साथ ही धारा-144 लागू होगी।

इससे पहले यदि जरूरत महसूस हुई तो इस अधिकार का इस्तेमाल किया जाएगा।
 
बिना इजाजत पार्टी की तो जाना होगा जेल
आचार संहिता के चलते बिना परमिशन के शादी में कॉकटेल पार्टी की तो जेल जाना पड़ सकता है। प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा ने बताया कि किसी भी तरह की कॉकटेल पार्टी के लिए परमिशन जरूरी है।

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इसके लिए वन डे बार का लाइसेंस लेना होगा। अगर नहीं लिया तो पार्टी देने वाले के खिलाफ एक्साइज एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा।

ज्योतिषाचार्य डॉ. गोपाल दत्त त्रिपाठी और डॉ. नवीन चंद्र जोशी के मुताबिक दो मई को अक्षय तृतीया तिथि होने से सहालग का सबसे बड़ा लग्न है।

इसके अलावा 16, 18, 19, 21, 23, 26 अप्रैल और एक मई को सहालग की सबसे उत्तम लग्न हैं। इसके अलावा 3, 10, 12, 13, 14, 17, 19 मई को भी विशेष लग्न हैं।

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