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Uttarakhand: प्रदेश में भी एसआईआर...मतदाता सूची का होगा पुनरीक्षण, निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने की तैयारी शुरू

Fri, 19 Sep 2025 05:36 AM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Fri, 19 Sep 2025 05:36 AM IST
सार

उत्तराखंड में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने एसआईआर लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं।-सभी राजनैतिक दलों को जल्द बीएलए नियुक्त करने को भी कहा है।

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Revision of voter list in Uttarakhand also Election Commission Special Intensive Review SIR
मतदाता सूची - फोटो : अमर उजाला प्रिंट

विस्तार

उत्तराखंड में इस साल की मतदाता सूची का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान होगा। अगर उसमें नाम न हुआ तो उसी हिसाब से दस्तावेज देने होंगे। चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) उत्तराखंड में भी शुरू होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बृहस्पतिवार को इसकी टेबल टॉप एक्सरसाइज की गई।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को सचिवालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई। बैठक के दौरान राजनीतिक दलों को बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद-324 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा-21 एवं अन्य सुसंगत नियमों के तहत भारत निर्वाचन आयोग को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का अधिकार है। जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर एसआईआर की तैयारियों के लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज की गई।

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मतदाताओं को चार श्रेणियों में बांटा गया
चार श्रेणियों में मतदाताओं को बांटा गया है। पहली श्रेणी-ए के वो मतदाता जो 2025 की मतदाता सूची में शामिल हैं, जिनकी आयु 38 वर्ष या इससे अधिक है। उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में भी पंजीकृत होगा तो सत्यापन के समय केवल एब्सट्रेक्ट प्रस्तुत करना होगा। श्रेणी-बी के ऐसे मतदाता जिनका नाम 2025 की सूची में है। उम्र 38 वर्ष या इससे ऊपर है लेकिन 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है। उन्हें आयोग के सामने 11 दस्तावेज (पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो पहचान पत्र, बैंक या डाकघर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों, एमएलसी की ओर से जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र या आधार कार्ड) देने होंगे। श्रेणी-सी के ऐसे मतदाता जिनका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में है और आयु 20 से 37 वर्ष के बीच है और श्रेणी-डी के ऐसे मतदाता जिनकी आयु 18-19 साल है को 11 दस्तावेज में से स्वयं का कोई एक और एक अपने माता-पिता का प्रस्तुत करना होगा।

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बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास सहित सीपीआई (एम) से अनंत आकाश, कांग्रेस से डॉ. प्रतिमा सिंह, दिनेश सिंह, बीएसपी से सत्येंद्र सिंह, सतेंद्र, बीजेपी से पुनीत मित्तल, संजीव विज, पंकज शर्मा उपस्थित रहे।

2003 की मतदाता सूची जारी, देख लें अपना नाम

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने उत्तराखंड की वर्ष 2003 की मतदाता सूची जारी कर दी है। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों की सूची में मतदाताओं को अपना नाम खोजना होगा। यदि आयोग के निर्णय से कोई मतदाता व्यथित होगा तो वह निर्धारित 15 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी प्रथम अपील कर सकता है। इससे भी असंतुष्ट होने पर वह 30 दिन के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दूसरी अपील कर सकेगा।

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11733 बूथ, अब तक केवल 2744 बीएलए

बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने बताया है कि प्रदेश में 11,733 पोलिंग बूथ है। इनमें हर राजनीतिक दल का एक-एक बीएलए नियुक्त किया जाना है। अब तक केवल 2744 ही नियुक्त हुए हैं। उन्होंने राजनैतिक दलों से आह्वान किया है कि वे जल्द से जल्द बीएलए नियुक्त करें।

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