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Dehradun News: यूसीसी में लिविंग रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण होगा अनिवार्य
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- कालसी में यूसीसी को लेकर आयोजित हुई कार्यशाला
- बदलेंगे विवाह, तलाक व वसीयत आदि के नियम
फोटो-- -
संवाद न्यूज एजेंसी
कालसी। विकासखंड सभागार में सोमवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान समान नागरिक संहिता के नए प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मास्टर ट्रेनर ने विवाह, वसीयत, तलाक व लिविंग रिलेशनशिप से संबंधित नए प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया।
प्रशिक्षण कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर गौरव नेगी व भूपेंद्र पंवार ने शिविर में उपस्थित जिला प्रशासन, कैंट बोर्ड, ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों- कर्मचारियों को समान नागरिक संहिता के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संहिता के नए प्रावधान लागू होने पर विवाह पंजीकरण और तलाक पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने विवाह व तलाक की कार्रवाई को संपन्न कराने की कानूनी जानकारी दी। बताया कि समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद लिविंग रिलेशनशिप में रहने वालों का भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके साथ ही लिविंग रिलेशनशिप खत्म होने पर टर्मिनेशन आफ लिविंग रिलेशनशिप का भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
मास्टर ट्रेनर ने उत्तराधिकार संबंधी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराधिकार के संबंध में संबंधित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। उन्होंने वसीयत आदि दस्तावेजों की पंजीकरण प्रक्रिया व पोर्टल पर अपलोड करने के तौर तरीके के बारे में जानकारी दी। इसके अतिरिक्त समान नागरिक संहिता के अंतर्गत लागू होने वाले प्रावधानों से उत्पन्न होने वाली व्यावहारिक समस्याओं की शिकायत व अपील आदि के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। बताया जिस दिन से समान नागरिक संहिता के प्रावधान लागू होंगे उसी दिन निर्धारित शुल्क आदि की घोषणा भी कर दी जाएगी।
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इस अवसर पर कालसी की एसडीएम गौरी प्रभात, तहसीलदार चमन सिंह, चकराता छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी आरएन मंडल, खंड विकास अधिकारी जगत सिंह, सहायक विकास अधिकारी हिमांशु सैनी समेत काफी संख्या में अधिकारी-कमर्चारी उपस्थित रहे।
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- बदलेंगे विवाह, तलाक व वसीयत आदि के नियम
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संवाद न्यूज एजेंसी
कालसी। विकासखंड सभागार में सोमवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान समान नागरिक संहिता के नए प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मास्टर ट्रेनर ने विवाह, वसीयत, तलाक व लिविंग रिलेशनशिप से संबंधित नए प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया।
प्रशिक्षण कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर गौरव नेगी व भूपेंद्र पंवार ने शिविर में उपस्थित जिला प्रशासन, कैंट बोर्ड, ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों- कर्मचारियों को समान नागरिक संहिता के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संहिता के नए प्रावधान लागू होने पर विवाह पंजीकरण और तलाक पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने विवाह व तलाक की कार्रवाई को संपन्न कराने की कानूनी जानकारी दी। बताया कि समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद लिविंग रिलेशनशिप में रहने वालों का भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके साथ ही लिविंग रिलेशनशिप खत्म होने पर टर्मिनेशन आफ लिविंग रिलेशनशिप का भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
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मास्टर ट्रेनर ने उत्तराधिकार संबंधी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराधिकार के संबंध में संबंधित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। उन्होंने वसीयत आदि दस्तावेजों की पंजीकरण प्रक्रिया व पोर्टल पर अपलोड करने के तौर तरीके के बारे में जानकारी दी। इसके अतिरिक्त समान नागरिक संहिता के अंतर्गत लागू होने वाले प्रावधानों से उत्पन्न होने वाली व्यावहारिक समस्याओं की शिकायत व अपील आदि के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। बताया जिस दिन से समान नागरिक संहिता के प्रावधान लागू होंगे उसी दिन निर्धारित शुल्क आदि की घोषणा भी कर दी जाएगी।
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इस अवसर पर कालसी की एसडीएम गौरी प्रभात, तहसीलदार चमन सिंह, चकराता छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी आरएन मंडल, खंड विकास अधिकारी जगत सिंह, सहायक विकास अधिकारी हिमांशु सैनी समेत काफी संख्या में अधिकारी-कमर्चारी उपस्थित रहे।