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प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट में पांच को होगी सुनवाई, फैसले पर लाखों बेरोजगारों की नजर

Wed, 30 Aug 2023 09:55 AM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Wed, 30 Aug 2023 09:55 AM IST
सार

हाईकोर्ट से एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आने के बाद पहले बीएड अभ्यर्थी और फिर सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी।
 

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Primary teacher recruitment case will be heard in the Supreme Court on five Uttarakhand news in hindi
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala

विस्तार

प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले की सुप्रीम कोर्ट में अब पांच सितंबर को सुनवाई होगी। भर्ती के फैसले पर लाखों बेरोजगारों की नजर है। शिक्षा विभाग में 2600 से अधिक पदों पर होने वाली भर्ती पिछले तीन साल से लटकी है। शासन ने 15 नवंबर 2021 को एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल करने का आदेश किया था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।

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इससे नाराज एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट से एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आने के बाद पहले बीएड अभ्यर्थी और फिर सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी।
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छात्र-छात्राओं के भविष्य पर पड़ रहा प्रतिकूल प्रभाव
सरकार की ओर से इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि स्कूलों में शिक्षक न होने की वजह से छात्र-छात्राओं के भविष्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

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प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले की सुप्रीम कोर्ट में पांच सितंबर को सुनवाई होगी। विभाग की ओर से प्रकरण की जल्द सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। -आरके उनियाल, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा

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