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पुलिस कांस्टेबलों की नियुक्ति का रास्ता साफ
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल
Updated Wed, 24 Dec 2014 04:14 PM IST
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नैनीताल हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के प्रक्रिया के परिणाम पर पूर्व में लगाई गई रोक को हटा दिया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के बाद परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश दे दिए।
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याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखने का निर्देश
साथ ही न्यायालय ने याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखने के निर्देश भी दिए हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस कांस्टेबलों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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बागेश्वर निवासी बलवंत सिंह कोरंगा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पुलिस विभाग में सिपाही भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के तहत शारीरिक परीक्षा के बाद जिलेवार मेरिट बननी चाहिए थी, लेकिन शारीरिक परीक्षा के नंबर दिखाए बिना ही लिखित परीक्षा (19 अक्टूबर 2014) की तिथि घोषित कर दी गई जो नियम विरुद्ध है।
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याचिकाकर्ता का कहना था कि पुलिस महकमा अपने चहेतों को लाभ पहुंचाना चाहती है। याचिकाकर्ता ने किसी स्वतंत्र एजेंसी से परीक्षा कराने और शरीरिक परीक्षा के अंक दिखाने की मांग की थी। पूर्व में कोर्ट ने 8 अक्तूबर 2014 को अंतरिम आदेश पारित कर परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दी थी।
सरकार की ओर स्टे हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने उस पर लगी रोक को हटाते हुए परीक्षा के परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही न्यायालय ने याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखने के निर्देश भी दिए हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस कांस्टेबलों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।