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Dehradun News: शराब रखने के दोषी को अदालत में बैठने की सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना

Fri, 30 Oct 2026 06:58 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Fri, 30 Oct 2026 06:58 PM IST
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Person found guilty of possessing liquor sentenced to sit in
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विकासनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट जतिन मित्तल की अदालत ने शुक्रवार को सहसपुर के रामगढ़ तिराहा पांवटा रोड निवासी विक्की को 55 पव्वे देशी शराब अवैध रूप से रखने के मामले में दोषी करार दिया। अदालत ने उसे न्यायिक अभिरक्षा (कोर्ट उठने तक) की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड सुनाया।

अभियोजन के अनुसार 28 फरवरी 2025 को रात करीब 9:25 बजे सहसपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ तिराहा पांवटा रोड पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से 55 पव्वे देशी शराब बरामद होने का आरोप था। शुक्रवार को आरोपी ने जुर्म स्वीकार करते हुए कम से कम सजा की प्रार्थना की। अदालत ने उसे आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध किया। साथ ही सुधरने का अवसर देते हुए कहा कि जुर्माना न भरने पर उसे 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद
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