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उत्तराखंड में वित्तीय संकट टालने के लिए अध्यादेश की सिफारिश

Thu, 31 Mar 2016 12:37 AM IST
एजेंसी/नई दिल्ली
एजेंसी/नई दिल्ली Updated Thu, 31 Mar 2016 12:37 AM IST
सार

  • गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में  लिया फैसला।
  • इसी अध्यादेश के लिए मंगलवार रात में संसद के बजट सत्र का सत्रावसान हुआ।

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Ordinance by center to avoid financial crisis in uttarakhand.
मोदी

विस्तार

राजनीतिक संकट से जूझ रहे उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के बाद एक अप्रैल से जरूरी खर्च के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी।
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इसके अलावा शत्रु संपत्ति कानून, 1968 में बदलाव के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने इस बारे में जनवरी में जारी अध्यादेश को फिर से जारी करने की सिफारिश की है। जनवरी वाले अध्यादेश को अभी तक संसद की मंजूरी नहीं मिली है इसलिए उसे फिर से जारी करना पड़ेगा।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज की बैठक में उत्तराखंड की स्थिति पर विचार किया गया। 18 मार्च को उत्तराखंड विधानसभा में बजट पास नहीं हुआ था और न ही विनियोग विधेयक को ही मंजरी मिली थी।
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उत्तराखंड की सरकार नहीं निकाल सकती धन

Ordinance by center to avoid financial crisis in uttarakhand.
rajnath singh - फोटो : PTI

उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के अभाव में उत्तराखंड की सरकार राज्य के समेकित निधि से धन नहीं निकाल सकती। ऐसे में केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति से एक अध्यादेश लाने की सिफारिश की है, जिससे कि राज्य सरकार अपने खर्च के लिए धन निकाल सके। इसी अध्यादेश के लिए मंगलवार रात में संसद के बजट सत्र का सत्रावसान कर दिया गया। अब नए सिरे से सत्र बुलाई जाएगी।
 
प्रसाद ने कहा कि शत्रु संपत्ति कानून में संशोधन को लोकसभा ने मंजूरी दे दी थी लेकिन राज्यसभा ने उसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया। इस कारण इससे संबंधित अध्यादेश को मंजूरी नहीं मिल सकी। ऐसे में इस अध्यादेश को दोबारा जारी करने का फैसला किया गया।

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