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चेक बाउंस में एक साल कैद की सजा

Thu, 28 Apr 2022 12:39 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 28 Apr 2022 12:39 AM IST
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One year imprisonment for check bounce
प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद याकूब की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में दोषी को एक साल साधारण कैद की सजा सुनाई है। 6.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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शिकायकर्ता के अधिवक्ता बीके बछेती ने बताया कि कवलजीत सिंह ने तपेश कुमार ढींगरा को वर्ष 2014 में 6.50 लाख रुपये दिए थे। यह रुपया उन्होंने अपने निजी काम के लिए विभिन्न तिथियों में लिया था। कहा था कि वह उन्हें जनवरी 2015 तक रकम वापस कर देगा लेकिन यह रकम उन्होंने वापस नहीं की। ढींगरा ने जो चेक दिए थे उन्हें वर्ष 2015 में बैंक में जमा किया गया लेकिन अकाउंट लॉक होने के कारण वह वापस कर दिए गए। इस पर उन्होंने अदालत का सहारा लिया। अदालत ने बुधवार को ढींगरा को दोषी पाया और एक साल साधारण कारावास की सजा सुनाई। कुल 6.75 लाख रुपये के जुर्माने में से 6.70 लाख रुपये प्रतिकर के रूप में कंवलजीत को अदा करने के आदेश दिए। मा.सि.रि.
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