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एक आईडी से दोबारा नहीं बदलेगा पैसा
आफताब अजमत/ अमर उजाला, देहरादून
Updated Sun, 13 Nov 2016 12:21 PM IST
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500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बदलने को लेकर बैंकों ने सख्ती शुरू कर दी है। अब एक व्यक्ति एक पहचान पत्र पर अगले आदेशों तक केवल एक बार ही अधिकतम चार हजार रुपये के नोट बदल सकता है। शनिवार को एक आईडी पर दोबारा पैसे एक्सचेंज करने आए कई लोगों को बैरंग लौटना पड़ा।
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह नियम तो बताया कि आगामी 15 दिन तक एक व्यक्ति अधिकतम चार हजार रुपये एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन इसमें कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया कि एक व्यक्ति किस तरह से अपने नोट बदल सकता है।
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बैंकों में भी व्यवस्था नहीं होने से दो दिन तो लोगों ने खूब नोट एक्सचेंज किए। लेकिन अब बैंकों ने सख्ती बढ़ा दी है। कई शाखाओं में लोग दोबारा अपनी इस्तेमाल की हुई आईडी पर नोट लेने पहुंचे तो कंप्यूटर में पकड़े गए। सॉफ्टवेयर में ट्रेस होने की वजह से उन ग्राहकों को बैरंग लौटना पड़ा।
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बैंकों का कहना है कि 22 नवंबर तक एक आईडी पर एक व्यक्ति एक ब्रांच या बैंक से एक बार ही चार हजार रुपया एक्सचेंज कर सकता है।
नोट बदलने आए नत्थनपुर निवासी विवेक ने कहा कि वह दो दिन पहले पीएनबी की दूसरी शाखा से नोट बदले थे। फिर उसी आईडी से दूसरी ब्रांच में पैसा बदलने आए, लेकिन बैंक प्रबंधक ने साफ इनकार कर दिया। ऐसे ही अन्य लोग पैसे बदलने के दूसरे प्रयास में विफल रहे।
अलग-अलग बैंक से हो रहे नोट एक्सचेंज
हालांकि, सख्ती होने के बावजूद लोगों को एक फायदा यह हो रहा है कि वह अपनी आईडी अलग-अलग बैंकों में इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से इस मामले में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आए हैं।
बैंक के सिस्टम डेवलप हो चुके हैं। फिलहाल अगले आदेशों तक एक आईडी पर केवल एक बार नोट एक्सचेंज हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर में एंट्री होने से वह पकड़ में आ रहे हैं, जिन्हें साफ मना कर दिया जा रहा है।
- अनिल कुमार खोसला, मंडल प्रमुख, पंजाब नेशनल बैंक