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अनाधिकृत तरीके से वातानुकूलित वॉल्वो बसों के संचालन मामले में ट्रेवल एजेंसी संचालक को नोटिस ्र
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अनाधिकृत तरीके से वातानुकूलित वॉल्वो बसों के संचालन के मामले में आरटीओ ने मैसर्स श्रीराम टूर एंड ट्रेवल्स के संचालक को नोटिस जारी किया है। आरटीओ ने संचालक से अक्टूबर 2020 से वर्तमान तक की पूरी रिपोर्ट एक सप्ताह केे भीतर तलब की है।
आरटीओ पठोई का कहना है कि राजधानी के इंद्रलोक विहार ब्रह्म्णवाला में अनाधिकृत तरीके से संचालित यात्री बसों की टिकट बुकिंग करने और ट्रेवल एजेंसी कंपनी के कार्यालय परिसर में वाहन पार्किंग कराए जाने का मामला पकड़ा गया था। इस दौरान प्रकाश में आया कि यात्री बसों में टिकट की बुकिंग की जा रही थी। साथ ही एजेंसी कार्यालय के बाहर अनाधिकृत तरीके से बसों की पार्किंग भी हो रही थी। इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से कोई अनुमति नहीं दी गई है। आरटीओ के अनुसार संबंधित ट्रेवल एजेंसी संचालक से उत्तराखंड मोटररयान नियमावली -2011 के तहत संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्त के अनुसार अक्टूबर 2020 से वर्तमान तक की पूरी रिपोर्ट एक सप्ताह केे भीतर मांगी गई है। यदि एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट नहीं मुहैया कराई जाती है तो लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
बता दें, इस प्रकरण को लेकर इंद्रलोक बिहार कॉलोनी के लोगों ने हंगामा किया था। साथ ही परिवहन विभाग व पुलिस प्रशासन को लिखित शिकायत दी थी। इसके बाद आरटीओ (प्रवर्तन) संदीप सैनी की अगुवाई में मौके पर जाकर वातानुकूलित वॉल्वो बस को पकड़ा गया था। इसमें रेडबस के जरिए यात्रियों के आरक्षण कराने की बात सामने आई थी। इस पर रेडबस पर एक लाख जुर्माना लगाने के साथ ही कंपनी के सीईओ को नोटिस भी जारी किया गया था। साथ ही वातानुकूलित वॉल्वो बस का चालान किया गया था।
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आरटीओ पठोई का कहना है कि राजधानी के इंद्रलोक विहार ब्रह्म्णवाला में अनाधिकृत तरीके से संचालित यात्री बसों की टिकट बुकिंग करने और ट्रेवल एजेंसी कंपनी के कार्यालय परिसर में वाहन पार्किंग कराए जाने का मामला पकड़ा गया था। इस दौरान प्रकाश में आया कि यात्री बसों में टिकट की बुकिंग की जा रही थी। साथ ही एजेंसी कार्यालय के बाहर अनाधिकृत तरीके से बसों की पार्किंग भी हो रही थी। इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से कोई अनुमति नहीं दी गई है। आरटीओ के अनुसार संबंधित ट्रेवल एजेंसी संचालक से उत्तराखंड मोटररयान नियमावली -2011 के तहत संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्त के अनुसार अक्टूबर 2020 से वर्तमान तक की पूरी रिपोर्ट एक सप्ताह केे भीतर मांगी गई है। यदि एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट नहीं मुहैया कराई जाती है तो लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
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बता दें, इस प्रकरण को लेकर इंद्रलोक बिहार कॉलोनी के लोगों ने हंगामा किया था। साथ ही परिवहन विभाग व पुलिस प्रशासन को लिखित शिकायत दी थी। इसके बाद आरटीओ (प्रवर्तन) संदीप सैनी की अगुवाई में मौके पर जाकर वातानुकूलित वॉल्वो बस को पकड़ा गया था। इसमें रेडबस के जरिए यात्रियों के आरक्षण कराने की बात सामने आई थी। इस पर रेडबस पर एक लाख जुर्माना लगाने के साथ ही कंपनी के सीईओ को नोटिस भी जारी किया गया था। साथ ही वातानुकूलित वॉल्वो बस का चालान किया गया था।
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