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बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति को भंग करने पर HC की रोक
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, देहरादून
Updated Fri, 07 Apr 2017 04:10 PM IST
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- फोटो : file photo
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नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति को भंग करने के फैसले पर रोक लगा दी है।
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हाईकोर्ट के इस फैसले से उत्तराखंड सरकार को बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2017 को मंदिर समिति भंग कर दी थी। और नई समिति बनाने की बात कही थी। लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने नई समिति बनाने पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने सरकार से समिति भंग करने का कारण पूछा है। सरकार की तरफ से आगामी 11 अप्रैल को जवाब देना होगा। बता दें कि मंदिर समिति सदस्य दिवाकर चमोली और दिनकर बाबुलकर ने नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी।
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