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अंतरिक्ष कंपनियों को हाईकोर्ट का नोटिस
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल
Updated Wed, 02 Jul 2014 10:45 AM IST
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नैनीताल हाईकोर्ट ने सुपरटेक और अंतरिक्ष कंपनियों को नोटिस जारी किया है।
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भूमि कम दामों में आवंटित करने पर नोटिस
सिडकुल की ओर से हरिद्वार और पंतनगर की भूमि कम दामों पर प्राइवेट कंपनियों को आवंटित करने के मामले में सुपरटेक और अंतरिक्ष कंपनियों को यह नोटिस जारी किया गया है।
साथ ही राज्य सरकार और सिडकुल को भी जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस वीके बिष्ट एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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देहरादून निवासी दीपक आजाद ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सिडकुल की ओर से हरिद्वार और पंतनगर स्थित भूमि कौड़ियों के भाव प्राइवेट रियल स्टेट कंपनियों को दी जा रही है।
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आवासीय उद्देश्य के लिए आवंटन गैरकानूनी
याचिकाकर्ता का कहना था कि हरिद्वार में भूमि का आवंटन 65 सौ रुपए वर्गमीटर और पंतनगर में 58 सौ रुपए वर्गमीटर की दर पर किया जा रहा है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि सार्वजनिक भूमि औद्योगिक विकास के लिए सिडकुल को आवंटित की गई थी। ऐसे में सिडकुल की ओर से भूमि को आवासीय उद्देश्य के लिए आवंटन करना गैरकानूनी है।
याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि निजी कंपनियों को वर्ष 2007 में यही भूमि 20,502 रुपए वर्गमीटर की दर से आवंटित की गई थी। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुपरटेक और अंतरिक्ष कंपनियों को नोटिस जारी किया है।
साथ ही राज्य सरकार और सिडकुल को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।