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नैनीताल हाईकोर्ट ने एनआईवीएच में सुरक्षा इंतजाम का ब्योरा मांगा, 12 सितंबर को होगी सुनवाई

Tue, 03 Sep 2019 09:32 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Tue, 03 Sep 2019 09:32 AM IST
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Nainital High Court asks for details of security arrangements at NIVH dehradun
- फोटो : फाइल फोटो

नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान (एनआईवीएच) में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार से संस्थान में रह रहे बच्चों की सुरक्षा इंतजाम को लेकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तिथि नियत की। पूर्व में कोर्ट ने एनआईवीएच परिसर में बनी मस्जिद में आम लोगों की आवाजाही से दृष्टिबाधित छात्रों की सुरक्षा पर सवाल उठाया था। 

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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पूर्व में एनआईवीएच में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले का स्वत: संज्ञान लेकर संगीत शिक्षक को तत्काल निलंबित कर प्राथमिकी दर्ज करने, सात दिन में संस्थान में स्थायी निदेशक की नियुक्ति करने और एनआईवीएच में सीसीटीवी और लाइट की व्यवस्था के लिए जेनरेटर की व्यवस्था करने, एसएसपी देहरादून को मौके पर दो महिला सिपाही को तैनात करने के निर्देश दिए थे।

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