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MV Act 2019: नहीं हैं वाहन के कोई भी कागजात तो परेशान न हों, चालान से बचाएंगे ये ‘स्मार्ट’ तरीके

Thu, 12 Sep 2019 10:38 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 12 Sep 2019 10:38 AM IST
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MV Act 2019: Tricks for Avoid traffic challan by smartphone
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

अगर आपके वाहन के कागजात खो गए हैं, डीएल नहीं मिल रहा है या फिर इंश्योरेंस की कॉपी खराब हो गई है ऐसे में कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं बल्कि थोड़ा सा ‘स्मार्ट’ होने की जरूरत है। जी हां स्मार्ट से मतलब है कि यदि आपके पास स्मार्ट फोन है तो इन दस्तावेजों के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। 

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पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती। बशर्ते आप अन्य सभी यातायात नियमों का पालन कर रहे हो तो। इसके लिए आपके फोन में सरकार की तैयार की गई मोबाइल एप्लीकेशन एम परिवहन एप और डिजी लॉकर होनी चाहिए। इस मोबाइल एप में जरूरत के सभी दस्तावेजों को अपलोड कर आप पुलिस कार्रवाई से बच सकते हैं।

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डिजी लॉकर करेगा परेशानी आसान

इस सरकारी मोबाइल एप पर ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस कवर नोट आदि दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं।

ऐसे करें अपलोड 

- सबसे पहले एंड्रॉयड फोन के प्ले स्टोर से डिजी लॉकर डाउनलोड करें। 
- इसके बाद साइन अप विद मोबाइल क्लिक कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर यूजर के तौर पर साइन अप करना होगा। 
- इसके बाद आपको सिंक योर आधार पर क्लिक करना होगा, जहां पर आधार नंबर भर सकते हैं। 
- इसके बाद गेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम इश्योर्स पर क्लिक करें। 
- जो भी डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज आधार से लिंक होगा उसी डिपार्टमेंट पर क्लिक करने के बाद वह स्वत: अपलोड हो जाएगा। 
- इसके बाद इन दस्तावेजों को शेयर भी कर सकते हैं। 

एम परिवहन एप 

इस सरकारी मोबाइल एप्लीकेशन पर परिवहन विभाग द्वारा जारी दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं। इनमें प्रमुख तौर पर फिलहाल डीएल और आरसी की सुविधा है। 
- सबसे पहले एम परिवहन एप को एंड्रायड या एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। 
- इसके बाद मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करें जो ओटीपी के साथ हो जाएगा। 
- इसके बाद मुख्य पृष्ठ पर ऊपर की तरफ डीएल और आरसी का ऑप्शन दिखेगा। 
- यदि डीएल पर क्लिक करेंगे तो उसका नंबर दर्ज करने पर प्राथमिक विवरण प्रदर्शित हो जाएगा। 
- इसके बाद यदि यह वर्चुअल चाहिए तो अपनी जन्मतिथि के साथ इसे सत्यापित कर सकते हैं। 
- इसी तरह आरसी भी अपलोड हो जाएगी। इसका सत्यापन आपको इंजन और चेसिस नंबर से करना होगा। 

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