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NGT के आदेश पर सरकार ने जारी किया शासनादेश, नदियों में छोड़ना होगा कम से कम पंद्रह फीसदी पानी

Tue, 05 Jun 2018 09:49 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून Updated Tue, 05 Jun 2018 09:49 PM IST
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 Mandate issued for river water level after order on NGT order
ngt - फोटो : ngt

सर्दियों में सभी मौजूदा जल विद्युत परियोजनाओं को अनिवार्य रूप से न्यूनतम पंद्रह फीसदी जल छोड़ना होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की ओर से गंगा में न्यूनतम पर्यावरणीय जल प्रवाह निर्धारित करने संबंधी इस आदेश पर बुधवार को ऊर्जा विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है।

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इस आदेश से प्रदेश की 21 जल विद्युत परियोजनाओं को सालाना 120 करोड़ के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही कुल बिजली उत्पादन का लगभग तीन फीसदी उत्पादन घटेगा।
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 दरअसल एनजीटी में इस मामले को लेकर वाद दायर हुआ था कि नदियों में पर्यावरणीय जरूरत के हिसाब से जल प्रवाह नहीं हो रहा है। पर्यावरणीय जल प्रवाह का मतलब है कि प्रवाहित होने वाले जल की वह मात्रा, समय और गुणवत्ता, जो नदी के पारिस्थितिकीय तंत्र, उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए अत्यंत जरूरी है।
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याचिका में कहा गया कि जल प्रवाह घटने से पारिस्थितिकीय तंत्र व जलीय जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है और आस-पास रहने वाले लोगों के लिए भी कठिनाई पैदा हो रही है। इस पर एनजीटी ने सभी राज्यों को नौ अगस्त, 2017 को आदेश जारी किया था कि जाड़ों में यानी जिन दिनों पानी कम होता है उन दिनों नदियों में कम-से-कम 15 से 20 फीसद पानी रहना चाहिए। इस क्रम में राज्य सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है।


जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के साथ ही नदियों को संरक्षण देना सरकार की प्रतिबद्धता है। इससे संतुलन बना रहेगा। इसी के साथ ही रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं पर लगी रोक हटाने की दिशा में चल रही पैरवी को आगे बढ़ाने का क्रम भी सुचारु होगा।
राधिका झा, सचिव (ऊर्जा)

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